रायगढ।थाना तमनार में दिनांक 04/06/2021 को थानाक्षेत्र की नाबालिग बालिका उसके घर के समीप रहने वाले अभिमन्यु सारथी के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध में बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है । पीडिता बताई कि पढाई छोड़ने के बाद घर के काम में मां क हाथ बंटाती थी । उसके घर के समीप रहने वाले अभिमन्यु सारथी को बचपन से जानती है । अभिमन्यु विवाहित है, बावजूद इसके करीब एक साल पहले से शादी करूंगा कहकर पहले से काफी ज्यादा बातचीत करने लगा और बार-बार मिलने जुलने लगा । पिछले साल अक्टूबर महीने में अभिमन्यु घुमाने के लिए ग्राम भालूमुडा ले गया, जहां से वापस आते समय जंगल में शादी करूंगा कहकर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया । उसके बाद से लगातार शारीरिक संबंध बनाने के लिये डराता धमकाता और चोरी-छिपे संबंध बनाता था । दिनांक 02.06.2021 को अभिमन्यु, बालिका के घर आकर बालिका को अपने साथ चलने के लिये बोला, बालिका मना की तो घरवालों से लडाई-झगडा किया । बालिका थाने में अभिमन्यु सारथी द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 175/2021 धारा 376,506 भादवि 4, 6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी *अभिमन्यु सारथी उम्र 35 वर्ष निवासी तमनार* को गिरफ्तर कर रिमांड पर भेजा गया है ।
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