बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़ 20 सितंबर) बिल्हा जनपद पंचायत के ग्राम बेलतरा में गोचर के लिये आरक्षित भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण करने के खिलाफ दायर याचिका पर बिलासपुर कलेक्टर को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की है।

स्थानीय ग्रामीण विवेक जायसवाल ने अधिवक्ता पुनीत रूपारेल के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि शासन ने बेलतरा में जिस जगह को गोचर भूमि घोषित कर रखा है उसे ग्रामीण मवेशियों की आम निस्तारी के लिये काम में लाते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत ने इस भूमि पर पंचायत भवन निर्माण का प्रस्ताव पारित किया है।

इसकी शिकायत याचिकाकर्ता ने तहसीलदार व एसडीएम से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में भू राजस्व संहिता 247 का हवाला देते हुए बताया गया है कि किसी भी शासकीय भूमि का सार्वजनिक हित के लिये उपयोग किया जा सकता है लेकिन पंचायत द्वारा ग्रामीणों के हित की अनदेखी की जा रही है।

मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन व कलेक्टर बिलासपुर सहित संबंधित पक्षों से जवाब दाखिल करने कहा है

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Amit Mishra - Editor in Chief
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