किशोर कर ब्यूरोचीफ महासमुंद

महासमुंद। सीजेएम न्यायालय ने आज एक 8 साल पूराने मामले में पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता डा. विमल चोपड़ा, पूर्व नपाध्यक्ष एव वर्तमान पार्षद पवन पटेल, पार्षद महेन्द्र जैन सहित कुल 8 लोगों को अर्थदण्ड के अलावा न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। तीन अलग-अलग धाराओं में प्रत्येक आरोपीगणों 12-12 सौ रुपये अर्थदण्ड किया गया है। मामला 2013 की है।
सोमवार को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पुष्पलता मारकंडे ने भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा सहित 8 लोगों को दोषी करार देते हुए अर्थदण्ड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। शासकीय अभियोजन भूपेन्द्र चंद्राकार के अनुसार आरोपीगण डॉ. विमल चोपड़ा, पूर्व नपाध्यक्ष एवं वर्तमान पार्षद पवन पटेल, पार्षद महेन्द्र जैन, सांसद प्रतिनिधि पवन साहू, पूर्व सरपंच सुखदेव मालेकर, उत्तरा प्रहरे, मीना साहू, गायत्री साहू ने दिनांक 4 अक्टूबर 2013 को की शाम 4 बजे एक राय होकर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने रैली लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे।
इस दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में धारा 144 ज. फौ. के तहत निषेधाज्ञा के प्रभावशील होने की जानकारी देने के पश्चात भी आरोपीगणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश करने हेतु मुख्य द्वार पर ड्यूटी कर रहे शासकीय सेवकों के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हुए लोक सेवक के आदेशों का उल्लंघन कर जबरन प्रवेश कर उग्र एवं बलवात्मक रूख अख्तियार किया। इसी समय इनकी संख्या 8 से अधिक थी। जिसके रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था। आज सीजेएम कोर्ट ने धारा 147 में 500 सौ, 186 में 500 और न्यायालय उठने तक की सजा और धारा 188 में 200 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है