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झीरम मामले की सुनवाई दूसरी बेंच में करने की जरूरत-जस्टिस एम एम श्रीवास्तव

On: September 20, 2021 4:48 PM

बिलासपुर- (वायरलेस न्यूज़) जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस विमला सिंह कपूर की खंडपीठ ने एनआईए की झीरम घाटी हमले से संबंधित जांच के मामले में याचिका को 3 दिन लगातार सुनवाई के पश्चात सुनवाई पूर्ण होने के पहले ही अपनी खंडपीठ से मुक्त कर दिया है। सोमवार को खंडपीठ ने मामले से संबंधित सभी अधिवक्ताओं को समक्ष बुलाकर कहा कि ताजा परिस्थिति में इस याचिका की सुनवाई पूरी कर इसे फैसले के लिए सुरक्षित रखना संभव नहीं होगा क्योंकि इसमें फैसला देने में कुछ समय लग सकता है।

जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने अपने राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरण संबंधित समाचारों के मद्देनजर यह बात कही। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायिक परंपराओं के तहत जब तक परिस्थिति पूरी तरह साफ नहीं होती इस खंडपीठ में यह याचिका अधूरी सुनवाई के साथ बंधक नहीं रह सकती,इसलिए इस आंशिक सुनी याचिका को मुक्त करना आवश्यक है।
शिकायतकर्ता जितेंद्र मुदलियार के अधिवक्ता ने यह अनुरोध किया कि एनआईए एक्ट की धारा 6 (7 )के तहत जांच पर स्टे नहीं हो सकता। इसलिए पूर्व में दिया गया स्टे आर्डर समाप्त कर दिया जाए। इस पर भी खंडपीठ तैयार नहीं हुई और कहा कि हम इस स्तर पर कोई भी वृहद आदेश नहीं देना चाहते और हम याचिका को अपने समक्ष सुनवाई से मुक्त कर रहे हैं। खंडपीठ ने याचिका को 10 दिन बाद पुनः उपयुक्त बेंच के सामने लगाने का निर्देश दिया है।

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Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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