*रायगढ़(वायरलेस न्यूज़) ।दिनांक 17-12-2021 को विशेष न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायगढ़ श्री विवेक कुमार तिवारी द्वारा थाना सरिया के अपराध क्रमांक 83/2018 के मामले में सुनवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के आरोपी (1) शुभम शर्मा पिता रविंद्र शर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम कोस्टा( थाना समान जिला रीवा (मध्यप्रदेश) (2) आशीष मिश्रा पिता सरोज मिश्रा उम्र 21 वर्ष ग्राम चिल्लगांव जिला थाना नईगढी जिला रीवा (मध्यप्रदेश) को अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों पर गांजा तस्करी के लगाये गये आरोप को सिद्ध पाते हुये दोनों आरोपियों को 15-15 साल की सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है । सरिया पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 01.04.2018 को थानाक्षेत्र के ग्राम कंचनपुर भालूमुडा के पास नाकेबंदी कर इंडिगो कार MP 17 CA/1678 गांजा लाते हुए आरोपियों पकड़ा गया था । कार से मादक पदार्थ गांजे का 1-1 किलो के पैकेट बने हुए 80 पैकेट कुल वजन 80 किलो गांजा बरामद किया गया था कार से गांजे की तस्करी कर रहे आरोपीगण सीमावर्ती राज्य ओडिशा से गांजा ला रहे थे । थाना सरिया में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक जनकराम साहू द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई थी । माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा पैरवी की गई थी ।
Author Profile
Latest entries
Uncategorized2026.06.09*बेटा बचाओ आंदोलन का राज्यव्यापी शुभारंभ 14 जून से* *संजीव अग्रवाल, आंदोलन के प्रदेश संयोजक नियुक्त*
Uncategorized2026.06.07पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच की कमान फिर संभालेंगे प्रवीण झा, सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष
महाराष्ट्र2026.06.07विश्व साइकिल दिवस एवं “संडेज ऑन साइकिल” अभियान के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल रेल सुरक्षा बल ने निकाली जागरूकता साइकिल रैली*
Uncategorized2026.06.07“त्रिनेत्र” की नजर में होगा पूरा बिलासपुर


