हाईकोर्ट ने लोकसेवा आयोग के प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापक के 91नर्सिंग पदों की सीधी भर्ती पर लगाई रोक
बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम में सहायक प्राध्यापक (नर्सिंग) एवं प्रदर्शक (नर्सिंग) के पदो पर सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थी को 100% आरक्षण दिया गया है, जिसके विरुद्ध अभय कुमार किस्पोट्टा एवं अन्य ने अधिवक्ता घनश्याम कश्यप और नेल्सन पन्ना के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में भर्ती नियम और छत्तीसगढ़ लोक सेवा द्वारा सहायक प्राध्यापक (नर्सिंग) एवं प्रदर्शक (नर्सिंग) के विज्ञापन को चुनौती दी गई थी, जिसकी सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अरूप कुमार गोस्वामी एवं एन के चंद्रवंशी जी के युगलपीठ में हुई, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहायक प्राध्यापक (नर्सिंग) एवं प्रदर्शक (नर्सिंग) के विज्ञापन को अगली सुनवाई तक रद्द कर दिया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यह मामला कुछ इस तरह से आया था कि राजपत्र के प्रकाशन में सीधी भर्ती के लिए सहायक प्राध्यापक (नर्सिंग) के जी 33 पड़ एव प्रदर्शक के 58 पद विज्ञापित किए गए थे उनमें सेवा में सीधी भर्ती हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों को ही पात्रता का नियम अंकित किया जाना सर्वथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विहित पुरुष अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन था।
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