बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) प्रार्थी विजय कुमार साहनी, निवासी -कटक, (ओडिशा) जो की दिनांक 02.02.22 को गाड़ी संख्या 20813 पूरी- जोधपुर एक्सप्रेस में भुवनेश्वर से रानी कमला पति स्टेशन तक यात्रा स्लीपर कोच में कर रहा था यात्रा के दौरान वह अपना सैमसंग M-12 कंपनी का मोबाइल कीमत लगभग 13,000/- रूपये को चार्ज में लगाकर सो रहा था कि मोबाइल चाम्पा स्टेशन के पास अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया| जिसके सम्बन्ध प्रार्थी द्वारा रेसुब बिलासपुर को सूचित कर जीआरपी/भोपाल में घटना के सम्बन्ध रिपोर्ट किया गया था रिपोर्ट के आधार पर जीआरपी भोपाल द्वारा मामला को 015/22 धारा 379 आईपीसी में दर्ज कर जीआरपी थाना बिलासपुर चौकी चाम्पा को ट्रांसफर कर दिया गया था |उक्त घटना की सुचना पर श्री ऋषि कुमार शुक्ला, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेसुब बिलासपुर के निर्देशन एवं कुशल नेर्तित्व में गठित रेसुब टीओपीबी टास्क टीम बिलासपुर -01 प्रभारी उप निरीक्षक आर. एस. मिश्रा को जीआरपी से समन्वय कर मामले की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया था |आदेशानुसार रेसुब टास्क टीम के द्वारा जीआरपी बिलासपुर से समन्वय किया गया एवं उक्त चोरी गए मोबाइल का सीडीआर साइबर सेल से प्राप्त किया गया उक्त सीडीआर के आधार पर जीआरपी चौकी चाम्पा के द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में अपराध क्रमांक 22/2022 दिनांक 14.03.22 धारा 379 आईपीसी पंजीबद्ध किया गया | तथा रेसुब टीओपीबी टास्क टीम -01 बिलासपुर के उप निरीक्षक आर. एस. मिश्रा, प्र.आ रमेश कुमार, प्र.आ सत्यम सरकार एवं जीआरपी चाम्पा के प्र.आ दल सिंह ठाकुर, जीआरपी बिलासपुर के आरक्षक संतोष राठौर की संयुक्त टीम दिनांक 14.03.22 को सीडीआर के तहत तिउर, खरसिया जाकर उक्त चोरी गए मोबाइल को प्रयोग करने वाले दिलीप गावेल पिता स्व मनमोहन सिंह, उम्र-26, निवासी - तिउर थाना खरसिया, जिला -रायगढ़ (छ.ग ) को पकड़ा गया जिसके पास से चोरी गया उक्त मोबाइल को बरामद किया जिसको वह अनिल कुमार सेठ पिता गणेश राय, उम्र -26 निवासी -गोत्मा थाना पुसौर, जिला -रायगढ़ (छ.ग) से 01 माह पूर्व उसके दुकान से 5,000/- रूपये में खरीदना बताया तब उसके निशानदेही पर उसके बताये पाते पर जाकर अनिल कुमार सेठ को पकड़ा गया जिसके द्वारा उक्त मोबाइल को दिलीप गावेल को बेचना स्वीकार किये तथा उक्त मोबाइल को अज्ञात व्यक्ति से खरीदना बताया| तब आज दिनांक 15.03.22 को उक्त दोनो आरोपियों को चोरी गए मोबाइल को खरीदकर उपयोग करने के अपराध में मौके की कार्यवाही कर जीआरपी चौकी चाम्पा लाया गया तथा दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 22/2022 दिनांक 15.03.22 धारा 379,411 आईपीसी में पंजीबद्ध किया गया |
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