विशेष रेल मजिस्ट्रेट ने रायगढ पोस्ट में लगाई जन अदालत 137 प्रकरणों में आरोपित लोगो पर लगाया 48 ,400 का अर्थदंड
रायगढ (वायरलेस न्यूज़) ।रेल सुरक्षा बल रायगढ पोस्ट में मंगलवार को विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट ने जन अदालत लगाकर कई प्रकरणों के आरोपियों को अर्थदंड से दंडित कर उन्हें रेल्वे अपराध न करने की समझाईश भी दी। इस संबंध में रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ के प्रभारी निरीक्षक राजेश वर्मा ने वायरलेस न्यूज़ को विशेष जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को साउथ बिहार एक्सप्रेस से बिलासपुर रेल्वे कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्रीमान पवन अग्रवाल का रायगढ आगमन हुआ । पोस्ट में विशेष न्यायाधीश श्री अग्रवाल ने जन अदालत लगाकर पिछले दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में चलाये गए विशेष अभियान में रेल अधिनियम की धारा 162 महिला बोगी में चढ़ने वाले आदमियों,धारा 141 चेन पुलिंग,धारा 144 अवैध वेंडर फेरीवालों, धारा 145 न्यू सेन्स ,धारा 147 अनाधिकृत रूप से रेल्वे क्षेत्र में प्रवेश करने के कुल 137 प्रकरणों में आरोपियों पर 48,400 रुपये के अर्थदंड से दण्डित करने के आदेश पारित कर सभी आरोपियों को रेल सबंधी अपराध से दूर रहने की समझाईश भी दी ।
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