कोरबा जिला बदर तौकीर अहमद के विरुद्ध रासुका के तहत दर्ज हुआ एफआईआर जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छुप कर रहा था घर में
गाली गलौज जान से मारने की धमकी देने का लगा है आरोप
02अलग अलग मामले में दर्ज हुआ एफआईआर
छ.ग. रासुका के अंतर्गत होगी कार्यवाही

( कोरबा पुष्पेन्द्र श्रीवास वायरलेस न्यूज़)
आरोपी तौकीर अहमद खान के विरुद्ध कलेक्टर कोरबा द्वारा जिला बदर आदेश पारित कर 01 वर्ष के लिए जिला कोरबा सहित सीमावर्ती जिलों से जिला बदर किया गया है । आरोपी तौकीर खान कलेक्टर कोरबा के आदेश का उल्लंघन करते हुए कोरबा में लुक छिपकर रह रहा था , कल दिनांक 11 मई 2022 को धनंजय साहू नामक व्यक्ति को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया गया है । आरोपी तौकीर अहमद खान के विरुद्ध 02 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया गया है । कलेक्टर कोरबा द्वारा आरोपी तौकीर अहमद खान पिता सलाउद्दीन खान निवासी रिसदी चौक रामपुर के विरुद्ध 01 सितंबर 2021 को आदेश पारित कर जिला कोरबा सहित सीमावर्ती जिलों से 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है, इसके बावजूद भी कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर आरोपी तौकीर अहमद खान कोरबा में निवास कर रहा था जिसकी जानकारी होने पर आरोपी तौकीर अहमद खान के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया है । साथ ही प्रार्थी धनंजय साहू पिता स्वर्गीय हरीराम साहू निवासी रिसदी चौक कोरबा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि आरोपी तौकीर अहमद खान दिनांक 11.05.2022 को प्रार्थी धनंजय साहू को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया है । प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी तौकीर अहमद खान के विरुद्ध धारा 294,506 भादवि के अंतर्गत अलग से एफआईआर दर्ज किया गया है । आरोपी तौकीर अहमद खान के द्वारा कलेक्टर कोरबा के आदेश का उल्लंघन कर कोरबा में निवास करने के मामले को पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री भोजराम पटेल ने गंभीरता से लिया है । इसकी सूचना कलेक्टर कोरबा को भेजा जा रहा है ताकि जिला बदर आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही किया जा सके ।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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