रेल्वे मजिस्ट्रेट ने भाटापारा ,तिल्दा के 724 मामलों में रेलवे अधिनियम में 87000 रुपये का जुर्माना वसूला
भाटापारा।तिल्दा। (वायरलेस न्यूज़) रेल सुरक्षा बल पोस्ट भाटापारा एवं चौकी तिल्दा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में शनिवार को लोक अदालत में 724 मामलों का निराकरण कर 87000 रुपये का जुर्माने के रूप में वसूल किये। इस संबन्ध में रेल सुरक्षा बल पोस्ट भाटापारा के अधीन तिल्दा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक देवेंद्र शास्त्री ने वायरलेस न्यूज़ को बताया कि रेल सुरक्षा बल /जोनल मुख्यालय बिलासपुर के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री ए एन सिन्हा के निर्देशन में दिनांक 14.05.2022 को लगी लोकअदालत में श्री संजय कुमार गुप्ता/मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेलवे सुरक्षा बल /रायपुर के दिशा निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट/भाटापारा और तिल्दा चौकी में लबिंत पडें कुल 724 रेलवे अधिनियम के समरी मामलों का माननीय रेलवे न्यायालय रायपुर से निष्पादन करवाया गया। जिसमें रेलवे अधिनियम के समरी मामलों जिसमें न्यूसेंस,ट्रेसपासिंग,अनाधिकृत हॉकर/वेंडर, किन्नरों के द्वारा यात्रियों से पैसा मागंने, दिव्यांग कोच में अनाधिकृत सफर करने, महिला कोच में पुरूष यात्री के सफर करने,अनाधिकृत चैन पुलिंग के मामलें सम्मिलित थे। निपटायें गयें 724 रेल अधिलियम के मामलों में माननीय रेलवे न्यायलय के द्वारा कुल रू.सत्तासी हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किया गया।उक्त कार्यवाही से अपराधियों के हौसले पस्त है। आम यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि बिना उचित/पर्याप्त कारण के गाडियों मे चैन पुलिग न करें। बिना उचित/पर्याप्त कारण के चैन पुलिग करने पर उनकी यात्रा भंग हो सकती है तथा जुर्माना/जेल भी हो़ सकती है। यात्रियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान न ग्रहण करें। जहर खुरानी का शिकार हो सकते है एवं जान माल की नुकसान भी हो सकता है।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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