वंदना हॉस्पिटल पर नर्सिंग एक्ट के अंतर्गत सीएमओ द्वारा की गई कार्यवाही को स्थगित किया

बिलासपुर (अमित मिश्रा वायरलेस न्यूज़) 19 मार्च 22 को बिलासपुर सीएमओ प्रमोद महाजन के कार्यालय ने मंगला चौक स्थित वंदना सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल को छ. ग. राज्य उपचार्य गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के अध्याय 3 की कंडिका 12 के अन्तर्गत कमी संबंधी नोटिस दिया था, जिसे वंदना सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल ने तत्काल कमी को दिए गए समयावधि में पूरी कर लिए जाने पर आज दिनांक 17 मई 22 को लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही को स्थगित कर दी गई है। साथ ही उलंघ्न पाए जाने को लेकर विभाग ने बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है, जिसे 7 दिवस के अंतर्गत कार्यालय में जमा करना होगा।

विभाग के द्वारा 5 अप्रैल 22 को नर्सिंग होम में एक जांच पर्यवेक्षक दल भेजा गया था। नोटिस के 30 दिवस के भीतर हॉस्पिटल ने कमी को पूरा कर लिया था जिससे पर्यवेक्षक दल सन्तुष्ट नजर आए। और अन्तः कार्यवाही होने से बच गई।
ज्ञात हो कि पिछले कई महीनों से वंदना हॉस्पिटल प्रबंधन जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार कुछ न कुछ अड़ंगा लगाती रही थी जिससे त्रस्त रहा है इसी के चलते हॉस्पिटल के समक्ष एक पोस्टर भी लगा हुआ था कि सत्य परेशान हो सकता हैं मगर पराजित नही हो सकता। आज वो छड़ भी वंदना हॉस्पिटल के लिए आ ही गया।
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