छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन।

जशपुर नगर/रायपुर/बिलासपुर(वायरलेस न्यूज़)
छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (सेवा संघ) नियम 1967 के नियम 4 के तहत शासकीय कर्मचारियों के संगठनों को मान्यता प्रदान की जाती है। उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिनांक 11.07.2022 को छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन को मान्यता प्रदान की गई है। प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन पहला संगठन है जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने 2022 में मान्यता प्रदान की है।उन्होंने बताया कि शासन से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को शासन के आदेशानुसार स्थानांतरण से छूट रहता है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन से मान्यता लेने कुछ शर्तों का पालन करना होता है। जिसमें संगठन के सदस्यों की संख्या, बैंक खाते में प्रतिवर्ष जमा होने वाले सदस्यता शुल्क का ऑडिट रिपोर्ट जिसका पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ द्वारा परीक्षण कर प्रमाणीकरण किया जाता है।
जशपुर जिलाध्यक्ष विनोद गुप्ता और महामंत्री संजीव शर्मा ने बताया कि शासन केवल उन्हीं संगठनों को ही मान्यता प्रदान करती है जो सदस्यता ऑडिट रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों का संधारण करती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र सक्रिय संगठन है जो विगत कई वर्षों से शिक्षकों की सेवा शर्तों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए सक्रियता से कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन को राज्य शासन से मान्यता मिलने पर शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है। फेडरेशन को मान्यता देने संबंधी प्रशासकीय स्वीकृति के लिए पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने राज्य शासन को ज़िला अध्यक्ष विनोद गुप्ता , महामंत्री संजीव शर्मा , कोषाध्यक्ष अवनीश पांडेय , उपाध्यक्ष सरीन राज , एलन साहू ने धन्यवाद ज्ञापित किया है।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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