बिलासपुर (वायरलेस न्यूज) हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने भाजपा पार्षदों की अपील को मंजूर करते हुए लोरमी नगर पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को पूरी करने का कलेक्टर मुंगेली को आदेश दिया है।

मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत के अध्यक्ष जोगी कांग्रेस समर्थित अलका शुक्ला के खिलाफ भाजपा समर्थित पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर मुंगेली को आवेदन दिया था। कलेक्टर मुंगेली ने 29 अगस्त की तारीख तय करते हुए अध्यक्ष v संबंधित लोगों को इसकी सूचना दी थी।
इस पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी।साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 408 (2) को भी अंसवैधानिक बताकर चुनौती दी थी।
सिंगल बेंच में सुनवाई करते हुए कलेक्टर मुंगेली के आदेश पर स्थगन आदेश दे दिया।
इस पर भाजपा पार्षदों ने हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में अपील की । जस्टिस गौतम भादुड़ी एवम जस्टिस आर के अग्रवाल की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया तथा कलेक्टर मुंगेली को अविश्वास प्रस्ताव के लिए समय निर्धारित करने का आदेश दिया है।
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