शिवनाथ नदी के ब्रिज से चेकर प्लेट चोरी के मामले दो ग्रामीण रेसुब के हत्थे चढ़े

भाटापारा। (वायरलेस न्यूज़) रेसुब भाटापारा और रेसुब क्राइम ब्रांच रायपुर की टीम ने दबिश देकर शिवनाथ नदी के ब्रिज से चेकर प्लेट चोरी के मामले में बिल्हा थाना क्षेत्र के एक गांव के दो लोगो को गिरफ्तार करने में अहम कामयाबी हासिल की है। भाटापारा रेसुब पोस्ट प्रभारी निरीक्षक रामशंकर मिश्रा ने वायरलेस न्यूज़ को जानकारी देकर बताया कि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री ए एन सिन्हा के निर्देशन में एवं मंडल सुरक्षा आयुक्त संजय गुप्ता के मार्गदर्शन में
दिनांक 19.09.2022 को वरिष्ठ अनुभाग अभियंता रेल पथ भाटापारा से सूचना के आधार पर उप निरीक्षक केके साहू एवं मातहत बल सदस्यों के साथ घटनास्थल रेल लाईन किलो मीटर संख्या 744/ 17 -19 शिवनाथ ब्रिज के पास पहुंचने पर मिडल लाइन से किसी अज्ञात द्वारा दो नग चेकर प्लेट तथा दो नग 60kg जागल प्लेट चोरी किया गया है जिसकी सूचना पर तत्काल आसपास के मुखबिरों को सक्रिय किया गया और साथ ही साथ रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भाटापारा में अपराध क्रमांक 15/ 22 दिनांक 19.08.2022 धारा 3 (ए) आर पी (यू पी) एक्ट एवं स्थानीय कृत्य अपराध पंजीबद्ध किया गया चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत 3000 /- rs पाई गई l इस मामले के तारतम्य में आरोपियों की पतासाजी हेतु रेसुब पोस्ट भाटापारा तथा आरपीएफ क्राइम ब्रांच रायपुर की संयुक्त टीम गठित कर एवं मुखबिरों को सक्रिय कर पतासाजी के दौरान मुखबीर सूचना पर दिनांक 02.10.22 को दो व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में घटना स्थल के पास कुछ वजनी सामान के साथ पकड़ा गया पकड़ने पर उन्होंने अपना नाम पता सुनील डहरिया उर्फ चट्टू वर्ल्ड प्यारेलाल डहरिया उम्र 40 वर्ष निवासी सतनामी पारा उड़नताल थाना बिल्हा जिला बिलासपुर एवं महेश टंडन उर्फ महेशू वल्द गंगा प्रसाद टंडन वर्ष 30 वर्ष निवासी कुर्रा उड़नताल थाना बिल्हा जिला बिलासपुर का होना बताया उनके पास से रेलवे का 2 जोड़ी जागल फिश प्लेट एवं 2 नग चेकर प्लेट अवैध कब्जे में पाए जाने पर उनसे पूछताछ की गई उन्होंने स्वीकार किया कि करीब डेढ़ माह पहले रात के समय शिवनाथ ब्रिज के पास मिडल रेल लाइन से छेद वाला लंबा लोहा निकालकर गड्ढे में छिपा दिया था एवं रेलवे कर्मचारियों की सतत निगरानी के कारण ले जाना संभव नहीं ले जा सके और गड्ढे में छुपा कर भाग गए थे आज पैसे की लालच में मौका पाकर किसी चलते-फिरते कबाड़ी को बेचने के लिए रात्रि एवं सुनसान समय होने का फायदा उठाकर उनके द्वारा आज से निकाल कर ले जाना बताया जिस के संबंध में मांगे जाने पर उनके द्वारा कोई भी वैधानिक कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए जिस के संबंध में उन्हें नोटिस देकर पूछताछ की गई और उन्हें रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम का आरोपी पाए जाने पर उनका अपराध संस्वीकृति कथन दर्ज कर उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया गया और दिनांक 03.10.22 को संबंधित माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर में के समक्ष दिनांक 03.1022 को प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणो को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया l उक्त मामले में उपनिरीक्षक के के साहू, प्र आ हुकुम सिंह सोलंकी उप निरी बी आर साहू स उप निरी यू एस श्रीवास क्राइम ब्रांच रायपुर की मुख्य भूमिका रही|

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Amit Mishra - Editor in Chief
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