बिलासपुर। (वायरलेस न्यूज) महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के अथक प्रयास से स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पंजीकृत अधिवक्ताओ को राज्य के पर्यटन स्थल भ्रमण के दौरान जहाँ भी राज्य टूरिज्म बोर्ड के रेस्ट हाउस, मोटल अन्य इकाइयों में कमरा बुक कराने पर बोर्ड द्वारा किराया में 25 प्रतिशत छूट प्रदान किया जाएगा।
इस सम्बंध में बोर्ड ने आदेश जारी कर एक प्रति महाधिवक्ता कार्यालय को प्रेषित किया है।

उल्लेखनीय है कि प्रमुख पर्यटन स्थलों में छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल के रेस्ट हाउस, मोटल, होटल है। इससे हाई कोर्ट के पंजीकृत अधिवक्ताओ को विशेष सुविधा मिलेगी।
Author Profile

Latest entries
छत्तीसगढ़2025.04.18जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के कर्मचारियों के सेवा समाप्ति आदेश हाई कोर्ट ने किया निरस्त
Uncategorized2025.04.18कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस 16 अप्रैल पर विशेष … शिक्षण एवं शोध से संवरेगा पत्रकारिता विश्वविद्यालय – डॉ शाहिद अली
Uncategorized2025.04.18जेएनयू दिल्ली की तर्ज पर कुलपति छत्तीसगढ़ में नई प्रथा चालू कर शिक्षण संस्था को अखाड़ा बना रहे है, छत्तीसगढ़ के लोग यह बात कब समझेंगे की बाहरी लोग आकर उन्हीं के ऊपर रौब दिखा कर चले जाते हैं!
Uncategorized2025.04.17भारतीय जनता युवा मोर्चा 18 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस भवन बिलासपुर का घेराव कर प्रदर्शन करेगी : निखिल केशरवानी