किशोर कर ब्यूरोचीफ महासमुंद

*कार में सीट के पीछे चैम्बर बना कर छिपा कर रखे थे चांदी और नगदी*

*दोनों व्यक्ति आपस मे रिश्तेदार (जीजा साला )आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले है*

महासमुन्द- पुलिस अधीक्षक महासमुंद प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ओडिसा के रास्ते महासमुंद जिले से होकर जाने वाले अवैध परिवहन पर कार्यवाही करे। उन क्षेत्रों में अपने मुखबिरों को सक्रिय करें और अवैध परिवहन की सूचना प्राप्त कर उस पर लगातार कार्यवाही करें। उक्त ‍निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भूरकर एवं एसडीओपी बागबाहरा सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बागबाहरा स्वराज त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिला कि एक संदिग्ध वाहन में नगदी रकम एवं चांदी लेकर कुछ लोग खरियार रोड से महासमुन्द की ओर आ रहे है कि सूचना तस्दीक पर हमराह स्टाफ के साथ NH 353 रोड थाना के सामने चण्डी मंदिर मोड़ के पास पहुंचकर कार क्रमांक UP 80 FN 4393 की तलाशी लेने पर कार के डिक्की के अंदर बने चेम्बर के अंदर रखे कुल वजनी 36 किलो 270 ग्राम चांदी तथा नगदी रकम 12 लाख 70 हजार रूपये रखा मिला। वाहन में मिले उक्त नगदी रकम एवं चांदी के ज्वेलरी के संबंध में पूछताछ करने पर वाहन में बैठे व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर अपना नाम सचिन कुमार गुप्ता पिता नंद किशोर गुप्ता उम्र 30 साल साकिन अंसल नगर थाना ताजगंज आंगरा उत्तर प्रदेश तथा सचिन गुप्ता पिता रमेश चन्द्र उम्र 32 साल साकिन जंगजीत नगर थाना सदर आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताये। सचिन कुमार गुप्ता पिता नंद किशोर गुप्ता उसके घर में अणर्व ज्वेलर्स के नाम से चांदी की ट्रेडिंग अपने साले सचिन गुप्ता पिता रमेश चन्द्र के साथ मिलकर करना बताया तथा आगरा से लगभग 70 किलो ग्राम की ज्वेलरी को बिक्री करने हेतु उडीसा में विभिन्न ज्वेलरी शॉप में चांदी की ज्वेलरी को बिक्री कर बिक्री रकम व शेष बचे ज्वेलरी व व्यापरियों से ली कच्ची चांदी को लेकर वापस आगरा जाना बताया। जो सचिन कुमार गुप्ता पिता नंद किशोर गुप्ता एवं सचिन गुप्ता पिता रमेश चंद गुप्ता को उक्त नगदी रकम तथा उन व्यापारियों से कच्ची चांदी तथा शेष ज्वेलरी के संबंध में कोई दस्तावेज नही होना लिखित में देने पर एवं अपराध के संबंध में संदेह होने पर जप्ती किया गया है । कार के डिक्की में रखे चांदी कुल वजनी 36.270 किलो ग्राम जुमला कीमती करीब 25 लाख 38 हजार 900 रूपये नगदी रकम 12 लाख 70 हजार रूपये मय वाहन जप्त कर धारा 102 जाफ्ता फौजदारी के तहत मामला दर्ज किया गया। गहनों एवं नगदी रकम को सीलबंद किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू के निर्देशन में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी , आरक्षक भूपेंद्र चंद्राकर, आर. एकलव्य बैस, विक्रम लहरे, मेहत्तर साहू का विशेष योगदान रहा।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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