दुर्ग स्टेशन से चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन बिलासपुर स्टेशन के स्थान पर दाधापारा से सीधे उसलापुर होते हुए गंतव्य के लिए रवाना होगी ।
उसलापुर रेलवे स्टेशन को दूसरा उपनगरीय स्टेशन का नया रूप दिया जा रहा है ।
उसलापुर रेलवे स्टेशन में नया साल में नई सुविधा का विस्तार ।
बिलासपुर – 01 मई, 2023 विगत वर्ष में बिलासपुर शहर का विकास बहुत तेजी से हुआ है इस शहर की भौगोलिक संरचना के हिस्से में नए रिहायशी इलाके भी जुड़े है । इस शहर के पश्चिम क्षेत्र उसलापुर में भी बड़ी संख्या में कार्य स्थल एवं निवास होना प्रारम्भ हुआ है । ऐसी स्थिति में उसलापुर स्टेशन भी एक नए उपनगरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य चरण बद्ध तरीके से किया जा रहा है । उसलापुर स्टेशन को बिलासपुर नगर का एक नया उपनगरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है एवं यहां रेल यात्रियों की सुविधाओं का क्रमिक विकास किया जा रहा है, यहां के रेल यात्री कई ट्रेनों में अब उसलापुर से ही यात्रा कर सकेंगे । रेल यात्रियों की मॉग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए, रेलवे बोर्ड के द्वारा कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिनांक 24 अप्रैल, 2023 से उसलापुर स्टेशन में दिया गया एवं कुछ का दिनांक 01 मई, 2023 से दिया जा रहा है । रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार दुर्ग एवं कटनी मार्ग से हो कर आने-जाने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन दाधापारा-उसलापुर होकर किया जायेगा । जिसके अनुसार (1) 15159/ 15160 छ्परा-दुर्ग-छ्परा सारनाथ एक्स, (2) 12853/ 2854 दुर्ग-भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस (3) 12823/12824 दुर्ग-निज़ामुद्दीन-दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एवं (4) 12549/ 12550 दुर्ग-जम्मूतवी-दुर्ग एक्सप्रेस बिलासपुर के स्थान पर उसलापुर होकर चलेगी । उक्त गाडियों को अपने परिवर्तित मार्ग दाधापारा से उसलापुर होते हुए अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना होगी । उसलापुर स्टेशन एवं अन्य स्टेशनों की समय सारणी में कुछ आंशिक परिवर्तन किया गया है ।
विस्तृत जानकारी निम्नानुसार हैः–
👇🏻

Author Profile
Latest entries
Uncategorized2026.04.24आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की जयंती दशनाम गोस्वामी समाज ने मनाया, समाज के सभी प्रमुख लोग उपस्थित रहे
Uncategorized2026.04.23बिना एन ओ सी के लगा टेंडर* *परिणाम यह हुआ कि भूमि पूजन रुका* — *नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी*
Uncategorized2026.04.23मॉलों में पार्किंग वाले टू और फोर वीलर से शुल्क वसूली नहीं कर सकते यह निर्णय आम जनमानस को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है, उच्च न्यायालय अधिवक्ता श्री अंजिनेश शुक्ला ने जनहित याचिका की पैरवी की
Uncategorized2026.04.23सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं – JCCJ अमित जोगी के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत


