● *5 टन ओव्हर लोड पर वाहन मालिक और ड्राइवर को न्यायालय से ₹61,000 का जुर्माना*….
*रायगढ़* । आज दिनांक 11/07/2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा ओवरलोड वाहन चलाते पकड़े गए वाहन के चालक और वाहन मालिक पर ₹30500-₹30500 का जुर्माना किया गया है ।
जानकारी के मुताबिक 8 जुलाई को जिंदल बेरियर रोड पर यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की जांच दौरान ट्रक क्रमांक सीजी 11 AL-3168 में क्षमता से अधिक भार लोडकर परिवहन करते पाये जाने की संभावना पर वाहन का तौल कराया गया, संबंधित वाहन में 18.780 टन माल लोड था जबकि वाहन की लोडिंग क्षमता 12.990 टन थी वाहन में 05.790 टन अधिक भार लोड होना पाये जाने से यातायात पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 113/194 MV Act के तहत *वाहन के चालक- समय लाल साहू पिता गणेश राम साहू उम्र 44 वर्ष निवासी कडारी थाना बाराद्वार जिला सक्ती एवं वाहन मालिक सौरभ अग्रवाल पिता बिसाहू राम अग्रवाल निवासी नया बाराद्वार जिला सक्ती* के विरुद्ध सीजीएम न्यायालय रायगढ़ में इस्तगासा पेश किया गया था । माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा वाहन चालक और वाहन मालिक के कृत्य पर धारा 113/194 मोटरयान अधिनियम का दोषी पाते हुये दोनों पर *पृथक-पृथक* ₹30,500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
Author Profile

Latest entries
Uncategorized2025.06.20कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक के कपिला गौशाला को तृतीय पुरस्कार मिला 2 लाख का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र मुख्यमंत्री द्वारा गौशाला को दिया गया
छत्तीसगढ़2025.06.20मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न मंडल रेल प्रबंधक ने यात्री सुविधा विकास को बताया मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता
Uncategorized2025.06.20बालिका सशक्तिकरण अभियान 6.0 का भव्य समापन: 84 बेटियों की शक्ति, एक साझा सपना – सशक्तिकरण का
Uncategorized2025.06.20