आरोपी संतोष कुमार पाण्डेय विश्वविद्यालय में भृत्य के पद पर है कार्यरत।*


*आरोपी संतोष पाण्डेय को धारा 506, 507 भादंवि के तहत गिरफ्तार कर किया गया विधिवत कार्यवाही

बिलासपुर।वायरलेस न्यूज नेटवर्क।पंडित सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बंश गोपाल सिंह को एक साधारण डाक से फर्जी नाम पता लिखकर एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी देते हुए वेतन बढ़ाने, नई भर्ती पर रोक लगाने सहित गाली गलौच लेख कर पत्र भेजा गया था प्राथी कि रिपोर्ट पर थाना कोनी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। कोनी पुलिस ने विश्वविद्यालय के एक चपरासी को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी से मिली जानकारी के अनुसार
कि दिनांक 19.12.2023 को पंडित सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बंश गोपाल सिंह को एक साधारण डाक से फर्जी नाम पता लिखकर एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी देते हुए वेतन बढ़ाने, नई भर्ती पर रोक लगाने सहित गाली गलौच लेख कर पत्र भेजा गया था प्राथी कि रिपोर्ट पर थाना कोनी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना के दौरान थाना कोनी का पुलिस टीम विश्वविद्यालय पहुंच कर सभी अधिकारी कर्मचारियों का पिछले एक साल के छुट्टी के आवेदन पत्रों को मंगाकर हस्तलिपि से मिलान कर मामले में कई लोगों से कड़ी पूछताछ कर विवेचना प्रारंभ किया गया था जिसमें पता चला कि 06 माह पूर्व भी विश्वविद्यालय में काम करने वाला मानदेय भृत्य संतोष कुमार पाण्डेय कुलपति को नये भर्ती कैसे लोगे मैं देखता हूं कहकर धमकी दिया गया था छुट्टी के आवेदन पत्र व धमकी भरा पत्र के हेण्ड राइटिंग मेच होने पर आरोपी को कड़ी पूछताछ करने पर पिछले 18 वर्षों से मानदेय पर भृत्य का काम करना रेगुलर नहीं हो पाने से उक्त कदम उठाना आरोपी के द्वारा स्वीकार किया गया है।

आरोपी संतोष कुमार पाण्डेय पिता रमेश कुमार पाण्डेय उम्र 47 वर्ष साकिन लमेर, थाना कोटा, बिलासपुर को धारा 506, 507 भादवि के तहत् गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही किया गया है जिसके विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, सउनि भरत लाल राठौर, प्र.आर. अरविंद सिंह, राम शंकर पैंकरा, आरक्षक अवधेश सिंह कश्यप, समारू लकड़ा, रमेश टंडन का सराहनीय योगदान रहा।

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