रेल रोको आंदोलन मामले में आठ महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष अरुण मालाकार गिरफ्तार जमानत पर हुए रिहा अब तक 18 कांग्रेसियों को हो चुकी है गिरफ्तारी
रायगढ़। वायरलेस न्यूज नेटवर्क। आठ महीने बाद रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ अपराध क्रमांक 1140/ 2023 धारा 174(1),147 रेल अधिनियम दिनांक 13 सितंबर 2023 के मामले मे एक आरोपी अरुण मालाकार जिला कांग्रेस अध्यक्ष सारंगढ़ को गिरफ्तार किया और जमानती मुचलके पर रिहा किया गया है ।
रेल सुरक्षा बल रायगढ़ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने मीडिया को बताया कि दिनांक 13 सितंबर 2023 को रेलवे स्टेशन रायगढ़ में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के द्वारा रेल गाड़ियों को रद्द किए जाने लेटलतीफी चलने के विरोध में कांग्रेस पार्टी रायगढ़ एवं युवा कांग्रेस रायगढ़ के द्वारा जिला अध्यक्ष, रायगढ़ अनिल शुक्ला की अगुवाई तथा रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी के महिला/पुरूष पदाधिकारी/कार्यकर्ता र्ओें के साथ कार्यलय रायगढ़ में एकत्रित होकर बैनर पोस्टर लेकर समय 12.50 बजे रेलवे लाईन नंबर 1, 2 एवं 3 पर बैठकर उनकी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। समय लगभग 13.17 बजे स्थानीय पुलिस प्रषासन, शासकीय रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सभी प्रर्दशनकारियों को जबरन रेलवे ट्रैक से हटा दिया गया। इस दौरान गाड़ी संख्या-N/Box/Empty लाईन नंबर 2 पर आ रही थीं जिसे समय 13.58 बजे संयुक्त क्रू लॉबी रायगढ़ के पास रोक दिया गया था। जहां कुछ प्रदर्षनकारियों द्वारा जाकर इंजन के सामने बैठकर नारे बाजी किये। उक्त रेल रोको और विरोध प्रदर्शन के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ द्वारा माननीय रेल मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन को समय 13.20 बजे मुख्य स्टेशन प्रबंधक रायगढ़ को दिया गया। स्टेशन मास्टर रायगढ़ के अनुसार इस दौरान गाड़ी संख्या N/Box/empty को मध्य लाईन में समय 12.58 बजे से 13.18 बजे तक संयुक्त क्रू लॉबी के पास रोका गया था। उसके पश्चात् वहां चले गये। उक्त घटना के संबंध में रेसुब पोस्ट रायगढ़ में अज्ञात् आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1140/2023 दिनांक 13 सितंबर 2023 धारा-174(1), 147 रेल अधिनियम मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया था । उक्त मामलें में कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 02 मई 2024 को किये गये प्रर्दशनकारियों को पहचान उपरांत रेसुब पोस्ट रायगढ़ में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने हेतु समंस जारी किया था, समंस के अनुपालन में आज दिनांक 14मई.2024 को आरोपी अरूण मालाकार, पिता-पदुम लाल, उम्र-51 वर्ष, साकिन-हाउस नं 54/02 क, चौहान पारा , मुडपार थाना-सारंगढ, जिला-रायगढ़ (छ.ग.), जिला कॉग्रेस कमेटी अध्यक्ष सारंगढ़(छ.ग.), उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराये, जिसमें उनके द्वारा बताया
गया कि उक्त दिनांक को रेल रोकोआंदोलन में शामिल होना स्वीकार किये। उक्त दिनांक को प्रदर्शनकारियों के द्वारा गाड़ीसंख्या। N/Box/empty को समय 12.58 बजे से 13.18 बजे तक संयुक्त क्रू लॉबी के पास रोका गया था। उक्त प्रदर्शनकारियों को रेल अधिनियम की धारा 174(1), 147 का अपराध बताये जाने पर वह अपना गलती स्वीकार किया तब मौके पर आवष्यक कार्यवाही किया गया एवं रेल अधिनियम की धारा-179(2) के तहत गिरफ्तार किया गया एवं पूर्व में दर्ज पोस्ट अपराध क्रमांक-1140/2023 दिनांक 13 सितंबर 2023 धारा 174(1), 147 रेल अधिनियम में शुमार किया गया। उक्त मामला जमानतीय अपराध होने के कारण एवं आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर उसे जमानत का लाभ दिया गया।
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