मनेंद्रगढ़ (वायरलेस न्यूज) बेगम ही निकली शौहर की कातिल, प्रेमी व उसके रिश्तेदार के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम मनेन्द्रगढ़. चनवारीडांड इलाके में पत्रकार रईस अहमद की हत्या के मामले का खुलाशा करते हुये एड़ीशनल एस पी अशोक वाड़ेगाँवकर ने बताया कि मृतक की पत्नी ने दो युवकों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है.एडिशनल एस पी श्री वाड़े गाँवकर ने बताया कि 16.05.2024 को सुबह 06.15 बजे मोबाईल से सूचना मिला की मौहारपारा चनवारीडांड ग्राउण्ड फारेस्ट डिपो के पीछे एक व्यक्ति का शव पड़ा है.सूचना पर स्टाफ के साथ मौके पर पहुंच कर सूचना की तस्दीक की गई.मृतक का शव पलट कर देखने पर उसकी पहचान रईस अहमद के रूप में की गई. अज्ञात आरोपी के द्वारा हाथ मुक्का एवं लात तथा हथियार से मारपीट चोट पहुंचा कर हत्या करना प्रथम दृष्टया पाया गया. मृतक के भाई नसीर अहमद के द्वारा मौके पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके चचेरा भाई मृतक रईस अहमद का निकाह करीबन 4-5 वर्ष पूर्व मौहारपारा के मो० याकूब की लड़की सफीना के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था.दोनो के दाम्पत्य जीवन से एक पुत्री पैदा हुई है जिसकी उम्र 03 वर्ष है.रईस की पत्नी सफीना करीबन 04-05 माह पूर्व गढ़वा झारखण्ड के रहने वाला अलम के लड़का आरजू खान के साथ भाग गई थी जिसे रईस अपने साथ लेकर मनेन्द्रगढ़ आ गया था पिछले 01 डेढ माह से अपनी पत्नी एवं बच्ची को साथ लेकर मौहारीपारा चनवारीडांड में किराये के मकान लेकर रहता था.15.05.2024 के रात्रि में अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक के साथ मारपीट कर हत्या कर उसके शव को फारेस्ट डिपो के पीछे ले जाकर फैक दिये थे. रिपोर्ट पर थाना मनेन्द्रगढ़ में अपराध क्रमांक 159/24 धारा 302 भा.द.सं. कायम किया गया है.पुलिस अधीक्षक , जिला एमसीबी चन्द्रमोहन सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगांवकर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी ए. टोप्पो के मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी सफीना से पुछताछ करने पर बताई की 15 मई 2024 को आरजू के पास फोन कर अपने पति रईस अहमद का हत्या कराने की योजना बनाई। रात्रि करीबन 02.00 बजे आरजू नामक युवक अपने बुआ के लड़के खुशी के साथ मौहारपारा मनेन्द्रगढ़ अपनी मोटर सायकल से आया आने के बाद सफीना के पास फोन किया तो सफीना ने दरवाजा खोला. जिसके बाद दोनो युवक मृतक रईस अहमद के बेड रूम में जाकर मृतक को सोते हुये हाथ मुक्का एवं लात तथा धारदार हथियार से मारपीट कर गले में गमछा बाध कर गला घोट कर हत्या कर दिये तथा साक्ष्य को छिपाने के लिए मृतक के शव को फारेस्ट डिपो के पीछे ले जाकर रख दिये थे.आरोपीया सफीना खातून पति मरहूम रईस अहमद उम्र 21 वर्ष निवासी मौहारपारा से घटना में प्रयुक्त मोबाईल जप्त कर आरोपिया के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया. प्रकरण में धारा 201,120 (बी),34 भा.द.सं. जोडी गई है। आरोपी आरजू खान तथा खुशी की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना की गई है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अमित कौशिक थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़, उप निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह, सउनि चेतन राजवाडे, राकेश शर्मा, किशन चौहान, नईम खान, प्र.आर. इस्तायक खान, मुमताज खान, हेमन्त मिंज, पुष्कल सिन्हा, राकेश शर्मा, बिनको बहालेन एक्का, आरक्षक जितेन्द्र ठाकुर, भूपेन्द्र यादव, राकेश तिवारी, रवि साहू हिरत राम, महिला आरक्षक साधना सरोज एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही।