जगदलपुर 12 मार्च 2021
वायरलेस न्यूज अरुण पाढ़ी/कलेक्टर श्री रजत बंसल द्वारा विद्यालयों एवं महाविद्यालयीन शिक्षा सत्र 2020-21 की आयोजित वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों, परिक्षार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2) एवं धारा 10(2) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बस्तर जिला में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिनियम की धारा 13(1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 ’क’, ’ख’ और ’ग’ के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त आदेश का उलंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय होगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धार 2 ’घ’ की शक्तियों को प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 7 के प्रयोजन के लिए उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु नगर दण्डाधिकारी जगदलपुर एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत विहित प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं।
Author Profile

Latest entries
Uncategorized2025.06.15चांपा स्टेशन में एंबुश टिकट चेकिंग अभियान* *192 मामलों में ₹73,270/- जुर्माने की वसूली*
Uncategorized2025.06.15विश्व रक्तदाता दिवस पर हेल्पिंग हैंड्स क्लब का हुआ सम्मान* *24 घंटे स्वास्थ संबंधित देती है निस्वार्थ सेवाएं* *अध्यक्ष के जन्मदिन पर किया रक्तदान शिविर का आयोजन*
Uncategorized2025.06.14शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सिंधी समाज के गो प्रतिष्ठा अभियान से जुड़ने सम्बंधी पुस्तिका का श्री विद्या मठ वाराणसी में किया विमोचन* *देश विदेश में बसा सिंधी समाज शंकराचार्यों के गो प्रतिष्ठा आन्दोलन को देगा साथ : साईं मसंद*
Uncategorized2025.06.14वर्षाकाल में भी व्यवधान-मुक्त रेल सेवा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है बिलासपुर मंडल * *मंडल द्वारा प्री-मानसून अनुरक्षण के कार्य तीव्रगति से पूरे कराये जा रहे हैं *