जगदलपुर 12 मार्च 2021
वायरलेस न्यूज अरुण पाढ़ी/कलेक्टर श्री रजत बंसल द्वारा विद्यालयों एवं महाविद्यालयीन शिक्षा सत्र 2020-21 की आयोजित वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों, परिक्षार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2) एवं धारा 10(2) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बस्तर जिला में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिनियम की धारा 13(1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 ’क’, ’ख’ और ’ग’ के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त आदेश का उलंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय होगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धार 2 ’घ’ की शक्तियों को प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 7 के प्रयोजन के लिए उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु नगर दण्डाधिकारी जगदलपुर एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत विहित प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं।
Author Profile

Latest entries
Uncategorized2025.08.04रफा-दफा मेरे साथ ..
Uncategorized2025.08.04छत्तीसगढ़ की पुनरीक्षित हॉफ बिजली बिल योजना से 31 लाख सामान्य और कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को मिलेगा पूर्ववत लाभ*
Uncategorized2025.08.04श्रावण के अंतिम सोमवार को केदार द्वीप में विधिवत रूद्राभिषेक पूजन सम्पन्न भूतनाथेश्वर महादेव की आराधना में डूबा हरिहर क्षेत्र मदकू द्वीप
Uncategorized2025.08.04ब्रेकिंग न्यूज: चैतन्य बघेल जेल से ईडी कोर्ट पहुँचे कोर्ट अगली सुनवाई 18 अगस्त को