बिलासपुर । (वायरलेस न्यूज) सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो नए न्यायधीशों को नियुक्त करने की अनुशंसा की है । इनमें अतिरिक्त महाधिवक्ता बीडी गुरु व ए के प्रसाद के नाम शामिल हैं ।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कहा है कि , न्याय विभाग द्वारा फाइल में दिए गए इनपुट से पता चलता है कि दोनों उम्मीदवारों की ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। व्यक्तिगत और पेशेवर छवि भी अच्छी है । इनके पास वकालत का व्यापक अनुभव है । जो उन मामलों में दिए गए और रिपोर्ट किए गए निर्णयों में परिलक्षित होता है जिनमें वह पेश हुए थे । इनकी उम्र और बार में स्थिति सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम का विचार है कि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं ।
मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सहमति
21 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से उक्त अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम के सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस बीआर गवई ने दोनों ही नाम पर अंतिम मुहर लगा दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय से जल्दी ही दोनों के नाम से वारंट जारी होने की संभावना है।बिलासपुर । (वायरलेस न्यूज) सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो नए न्यायधीशों को नियुक्त करने की अनुशंसा की है । इनमें अतिरिक्त महाधिवक्ता बीडी गुरु व ए के प्रसाद के नाम शामिल हैं ।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कहा है कि , न्याय विभाग द्वारा फाइल में दिए गए इनपुट से पता चलता है कि दोनों उम्मीदवारों की ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। व्यक्तिगत और पेशेवर छवि भी अच्छी है । इनके पास वकालत का व्यापक अनुभव है । जो उन मामलों में दिए गए और रिपोर्ट किए गए निर्णयों में परिलक्षित होता है जिनमें वह पेश हुए थे । इनकी उम्र और बार में स्थिति सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम का विचार है कि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं ।
मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सहमति
21 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से उक्त अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम के सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस बीआर गवई ने दोनों ही नाम पर अंतिम मुहर लगा दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय से जल्दी ही दोनों के नाम से वारंट जारी होने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कहा है कि , न्याय विभाग द्वारा फाइल में दिए गए इनपुट से पता चलता है कि दोनों उम्मीदवारों की ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। व्यक्तिगत और पेशेवर छवि भी अच्छी है । इनके पास वकालत का व्यापक अनुभव है । जो उन मामलों में दिए गए और रिपोर्ट किए गए निर्णयों में परिलक्षित होता है जिनमें वह पेश हुए थे । इनकी उम्र और बार में स्थिति सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम का विचार है कि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं ।
मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सहमति
21 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से उक्त अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम के सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस बीआर गवई ने दोनों ही नाम पर अंतिम मुहर लगा दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय से जल्दी ही दोनों के नाम से वारंट जारी होने की संभावना है।
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