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रेसुब.द.पू.म.रेलवे नागपुर ने चलाया चेन खींचने वालो के खिलाफ विशेष अभियान धारा-141 के तहत 846 मामले पंजीकृत करते हुए 833 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, न्यायालय द्वारा 3,29,695 रुपये जुर्माना वसूला गया 2024 मे

On: February 1, 2025 5:01 PM
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रेलवे अधिनियम की धारा-141 के तहत कुल- 846 मामले पंजीकृत करते हुए 833 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार माननीय न्यायालय द्वारा 3,29,695 रुपये जुर्माना वसूला गया 2024 मे रेलवे सुरक्षा बल द. पू. म.रेलवे नागपुर ने चलाया चेन खींचने वालो के खिलाफ विशेष अभियान

वायरलेस न्यूज़ नेटवर्क नागपुर। रेलवे सुरक्षा बल द. पू. म.रेलवे नागपुर अनाधिकृत् रूप से गाड़ियो मे जंजीर खीचकर गाड़ी रोकने वालों के विरुद्ध मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर ने टीम गठित कर विशेष अभियान चलाकर
रेलवे अधिनियम की धारा-141 के तहत कुल- 846 मामले पंजीकृत करते हुए 833 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनसे माननीय न्यायालय द्वारा लाखों की राशि जुर्माने के रूप मे वसूल की गई इस सबंध मीडिया को जानकारी देकर श्री दीप चंन्द्र आर्य, मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर ने बताया कि उनके मार्गदर्शन में यात्री गाडीयों/स्टेशनो में अनाधिक़ृत/ पर्याप्त उचित कारण जंजीर खीचने वालो के विरूद्ध वर्ष -2024 विशेष अभियान रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा चलाया गया जिसमे “ रेलवे अधिनियम की धारा-141 के तहत कुल- 846 मामले पंजीकृत करते हुए 833 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुये हुये माननीय न्यायालय द्वारा 3,29,695 रुपये जुर्माना वसूला गया ” , वर्ष -2025 में अभी तक रेल गाड़ियो में अनाधिक़ृत/बिना किसी उचित कारण के जंजीर खीचने वालो के विरूद्ध लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है जिसमे रेलवे अधिनियम की धारा-141 के तहत कुल- 74 मामले पंजीकृत करते हुए 65 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया गया जिससे रेल गाड़ियो के आवागमन में होने वाली रुकावट एवं विलंब में कमी लायी जा रही है और गाड़ी के यात्री समय पर गंतव्य पहुँच सकें।रेलवे सुरक्षा बल नागपुर मंडल द.पू.म.रे. द्वारा अनाधिक़ृत/ बिना उचित कारण जंजीर खीचने वालो के विरूदध विशेष धरपकड अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही कर रहा है और सभी यात्रियों और आम जनमानस से अनुरोध करते हैं कि अनाधिक़ृत/बिना उचित कारणों के जंजीर खींचना रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के अंतर्गत अपराध है इसके तहत “यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के ट्रेन में आपातकालीन संचार प्रणाली का उपयोग करता है, या उसके साथ छेड़छाड़ करता है, तो उसे एक वर्ष तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा दी जा सकती हैं ”
इस बारे में आम जनमानस व यात्रियों से रेलवे सुरक्षा बल व रेल प्रशासन को ऐसे दोषियों को पकड़ने में सहयोग करें ताकि सभी यात्री अपनी मंजिल पर समय से पहुँचे और ऐसे अपराधियों के विरुध्द कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।ऐसी गतिविधियाँ नागरिक हित के विरुद्ध है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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Amit Mishra
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अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Amit Mishra

अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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