जूनियर को प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने के आदेश को हाई कोर्ट ने किया निरस्त

बिलासपुर ( वायरलेस न्यूज़) कोरबा जिले के विकासखंड करतला में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी मैं पदस्थ बी एन.यादव प्रभारी प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के आदेश दिनांक 18/07/2024 के तहत हटाकर उनके स्थान पर प्रभारी प्राचार्य का दायित्व उनके जूनियर सी.एल. पटेल व्याख्याता को दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया

यह की बी.एन. यादव वर्ष 2023 से प्रभारी प्राचार्य के पद में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी मैं कर्तव्यों का निर्वहन करते आ रहे थे, किंतु विभिन्न प्रकार की अनियमितता बरतने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के आदेश द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी का प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सी.एल. पटेल व्याख्याता को दिए जाने के खिलाफ भी.एन. यादव द्वारा हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और घनश्याम कश्यप के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु जी के यहां हुई, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा यह आधार लिया गया कि, जूनियर को प्रभारी प्राचार्य का दायित्व देना छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 16 मई 2012, 7 फरवरी 2013 तथा 14 जुलाई 2014 का उलंघन है यह की प्रशासनिक विभाग में वरिष्ठ पद पर चालू प्रभार सौंपने हेतु वरिष्ठता सह योग्यता के मापदंड को अपनाने तथा वरिष्ठता क्रम में ऊपर के अधिकारियों को प्रभार दिए जाने के संबंध में जारी निर्देश का पालन करने के आदेश जारी किए गए हैं उपरोक्त आधारों पर माननीय न्यायालय ने जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश दिनांक 18/07/2024 जूनियर को प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर लिया गया