आरपीएफ ने अम्बे स्टूडियो तमनार में छापा मारकर अवैध रेल्वे ई टिकट के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार

रायगढ़। ( वायरलेस न्यूज़) रे.सु.ब पोस्ट रायगढ़ की विशेष टीम ने तमनार के एक स्टूडियो में दबिश देकर रेलवे के अवैध टिकट बनाते हुए एक युवक को रेल अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने में अहम कामयाबी हासिल की हैं। रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने बताया कि
कि दिनांक-07 जुलाई 2025 को रेसुब पोस्ट रायगढ़ से उनके नेतृत्व में, उप निरीक्षक संजय कुमार एस हमराह बल सदस्यों के साथ मुख्बीर खास सूचना के अधार पर स्थानीय पुलि स थाना-तमनार के सहयोग से बस स्टैन्ड चौक तमनार के पास स्थित अम्बे स्टुडीयो दुकान में समय लगभग 14ः25 बजे दबीश दिया गया। दुकान में संचालक मिला पूछने पर नाम व पता :- खगेश्वर प्रसाद साव, पिता-मायाराम साव, उम्र-32 वर्ष, पता-वार्ड क्र-07 बस स्टैन्ड चौक तमनार, थाना-तमनार जिला-रायगढ, (छ.ग.) बताया। रेलवे ई टिकट की जॉच हेतु सहयोग देने नोटिस देकर इलेक्ट्रानिक समान मोबाईल (vivo T1 5G) को चेक करने पर एक नग व्यक्तिगत यूजर आई.डी. ।AMBEY1420 से 17 नग (पूर्व) का रेलवे आरक्षित ई टिकट बनाना पाया गया। जिसकी कुल कीमत लगभग 11334.27/-रूपये है। उक्त 17 नग रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति हेतु नोटिस दिया गया। जिसमें उनके द्वारा वैध पत्र भीनही होना बताया। आगे पूछताछ में बताया कि, यह दुकान उसके स्वंय का है एवं भू स्वामि उनके पिता श्री मायाराम साव है। उपरोक्त दुकान में लगभग 05 वर्षो से आन लाईन का काम व फोटो कापी कर रह हॅू। रेलवे ई-टिकट का काम लगभग 05 वर्षो से कर रहा हॅू। जरूरतमंद ग्राहकों के मांग पर टिकट बनाना और प्रत्येक टिकट में 50/- अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेना बताया। उक्त टिकट को बनाने के लिए मेल आई.डी क्रमांक-ंambeyos1420@gmail.com एवं लेन-देन हेतु भा.स्टेट बैंक-तमनार खाता क्रमांक-31074710583 ओ.टी.पी. हेतु एयरटेल सिम क्रमांक-9329406566 का उपयोग कर स्वंय के मोबाईल (वीवो टी1 5जी) का उपयोग कर टिकट बनाना बताया। मामला रेलवे अधिनियम कि धारा 143 का होना पाकर उक्त व्यक्ति का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज कर जप्ती की कार्यवाही एवं वैधानिक दस्तावेज एवं विडियोग्राफी तैयार कर प्रभारी निरीक्षक को सूचित कर आरोपी मय ज़ब्त संपति एवं दस्तावेज के साथ पोस्ट लाया गया। जहां पर उसके विरुद्ध अप. क्रमांक 2197/25 धारा 143 रेलवे एक्ट दर्ज किया गया।सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत का लाभ दिया गया।