रायपुर के एक मोबाइल चोर को आरपीएफ की विशेष टीम ने पकड़ा पहले भी चोरी के मामले में पकड़ा गया है।

रायपुर । वायरलेस न्यूज नेटवर्क । रेल सुरक्षा बल पोस्ट सीआईबी/रायपुर ने दिनांक 09 जुलाई 2025 को ट्रेन नं 18239 में हुई मोबाईल चोरी के आरोपी को पकड़कर शासकीय रेलवे पुलिस/रायपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर दिया है।
रेल सुरक्षा बल पोस्ट सीआईबी/रायपुर के अधिकारी एवं बल सदस्यों के द्वारा रेल मदद से प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभिन्न ट्रेनों में हुई चोरियों में शामिल आरोपियों की पतासाजी हेतु सीसीटीवी फुटेज का गहनता से अवलोकन किया जा रहा था। इसी दौरान एक दुबला पतला लडकें को दिनांक 09 जुलाई 2025 को प्लेटफार्म नं 01 में ट्रेन 18239 के आगमन के समय जनरल कोच के आसपास सदिंग्ध अवस्था में घूमते हुयें देखा गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त लड़के की पतासाजी/खोजबीन किया जा रहा था। खोजबीन के दौरान प्लेटफार्म नं.01 में गेट नं. 01 के पास उक्त लड़का संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। उक्त लड़के को सीआईबी/रायपुर के अधिकारी एवं बल सदस्यों के द्वारा घेराबंदी कर पकडें और सीआईबी/रायपुर कार्यालय में लाकर पूछताछ करने पर उसने नाम नरेंद्र सागर पिता स्व. धरमू सागर उम्र-24 वर्ष निवासी प्रकाश किराना स्टोर के पास की गली,नेहरू नगर कालीबाडी थाना-कोतवाली रायपुर बताया, गहनता से पूछताछ करने पर बताया कि पैसो की कमी होने के कारण कभी-कभी स्टेशन में गाडियों के आगमन के समय पर पाकेटमारी करने के लियें आता हूं। लड़के की तलाषी लेने पर उसके पास एक मोबाईल मिला। मोबाईल के बारे में पूछने पर कोई सतोंषजनक जवाब नहीं दे पाया। सख्ती से पूछने पर बताया कि दिनांक 09 जुलाई 2025 को रात में मोबाईल को स्टेशन से प्लेटफार्म नं 01 में आई ट्रेन से यात्री के जेब से चोरी करना बताया।
उक्त पाकेटमार को अग्रिम कार्यवाही हेतु शासकीय रेल पुलिस/रायपुर ले जाया गया। जहां लड़के के पास से मिला मोबाईल को चेक करने पर शासकीय रेल पुलिस/रायपुर में दर्ज अपराध क्रंमाक 80/25 धारा 305(03) बीएनएस दिनांक 10जुलाई 2025 में चोरित मोबाईल होना पाया गया। तत्पश्चात उक्त पाकेटमार को दर्ज अपराध क्रंमाक 80/25 धारा 305(03) बीएनएस दिनांक 10 जुलाई 2025 से संबध कर कार्यवाही किया गया। पाकेटमार के बारे में शासकीय रेल पुलिस/रायपुर से समन्वय करने पर जानकारी मिली कि वह आदतन चोर हैं, इसके पूर्व में शासकीय रेल पुलिस/रायपुर में दिनांक 20.12.2024 को दर्ज अपराध क्रंमाक 176/24 धारा 303(2) बीएनएस में भी गिरफ्तार किया जा चुका है।