आपरेशन उपलब्ध के तहत रेसुब पोस्ट भंडारा रोड के व्दारा अवैध टिकट बनाते तुमसर के एक युवक को किया गिरफ्तार

रेल सुरक्षा बल मुख्यालय नागपुर सेे प्राप्त प्रबल डाटा के आधार पर हजारों के टिकट के साथ गिरफ्तार करने में अहम कामयाबी हासिल कर ली हैं

भंडारा। वायरलेस न्यूज नेटवर्क दिनांक 02.अगस्त 2025 को रेसुब भंडारा रोड के सहा. उप निरीक्षक वाय.जी.रामटेके प्र.आ. बंडु तेलगोटे, प्र.आ. ईशांत दिक्षित द्वारा मुख्यालय से प्राप्त युजर आयडी piyansh811 मो.नंबर 9373968335 के आधार पर एक व्यक्ति को रेल अधिनियम की धारा 180बी के तहत नोटिस देकर रेसुब पोस्ट भंडारा रोड मे बुलाया गया। उक्त व्यक्ति पोस्ट में उपस्थित होने पर अपना नाम राजकुमार वल्द किंमतमल देवानी उम्र 65 वर्ष निवासी रामकृष्ण नगर तुमसर थाना तुमसर जिला भंडारा बताया। पुछताछ करने पर उक्त पर्सनल युजर आयडी piyansh811 मो.नंबर 9373968335 स्वतः का होना बताया तथा उसके व्दारा युजर आयडी piyansh811 password -piyansh811 से टिकट बनाकर जरूरत मंद यात्रीयो को उपलब्ध कराना बताया तथा बनाये गये टिकट के प्रत्येक टिकट पर यात्रीयो से अतिरिक्त 50-100/-रूपये अपने लाभ के लिए लेता हुॅ बताया । रेलवे ई -टिकट के संबंध मे पुछताछ किये जाने एवं उसका सहमती प्राप्त करने पर उसके मोबाईल को सर्च किये जाने पर उसके मोबाईल से 18 नग पुराने रेल यात्री आरक्षीत ई-टिकट प्राप्त हुए। जिसकी किंमत (38169.35 रूपये) तथा ई-मेल आयडी notwani90@gmail.com युजर आयडी piyansh811 password -Piyansh811 mo no – 9373968335 पाये गये तथा राजकुमार देवानी केे कब्जे से पाये गये ई टिकट के संबंध मे अधिकार पत्र कि माॅग करने पर मौके पर कोई Irctc से प्राप्त/प्राधिकृत लायसेंस नही दिखाया और ना ही भविष्य मे दिखाना बताया। उसके द्वारा किया गया कार्य रेलवे अधिनियम की धारा 143 मे दंडनीय कृत होना बताकर राजकुमार देवानी के कब्जे से मौके पर उपस्थित गवाहो के समक्ष 18 नग पुराने रेल यात्री आरक्षत टिकट किंमत 38169.35 तथा 01 नग oppo A5 5G कंपनी का मोबाईल सिम नंबर 9373968335 के साथ कीमत 16000/- रूपये (कुल जप्त कीमत54169.35/-रूपये )साक्ष्य के तौर पर गवाहो के समक्ष जप्त किया गया । उसका यह कृत रेलवे अधिनियम संषोधित 2003 की धारा 143 मे दंडणीय अपराध होना बताया और उपस्थीत गवाहो के समक्ष राजकुमार देवानी को रेलवे अधिनियम की धारा 143 अपराध करता पाकर उनके विरूध्द पोस्ट प्रभारी के आदेशानुसार रेसुब पोस्ट भंडारा रोड अप. क्र. 2244/2025 धारा 143 रेल अधिनियम दिनांक 02.09.2025 पंजीबध्द किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पालन मे बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर छोडा गया। उक्त मामले की जांच सहायक उप नि वाय.जी. रामटेके रेसुब पोस्ट भंडारा रोड के व्दारा किया जा रहा है।