दुर्ग ( वायरलेस न्यूज) 25 वर्ष पुराने स्थाई वारंट आरोपी की गिरफ्तारी के संक्षिप्त विवरण :
* महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रे सु बल, एस ई सी आर बिलासपुर महोदय द्वारा चलाए जा रहे वारंट तामील अभियान के तहत वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रायपुर के मार्गदर्शन में दुर्ग पोस्ट प्रभारी द्वारा टीम गठित किया गया है ।
* ⁠माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर द्वारा रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दुर्ग अपराध क्रमांक 16/1999 एवं न्यायालय प्रकरण क्रमांक,1001/1999 धारा 160 बी रेल अधिनियम में आरोपी गुर्जन्ट सिंह पिता ज्यानेडर सिंह निवासी लैंड थाना बाघा पुरना जिला मौगा (पंजाब) के विरूद्व दिनांक 20.06.2000 को स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था।
* ⁠ उक्त वारण्ट की तामिली के क्रम मे पोस्ट प्रभारी रेसुब पोस्ट दुर्ग के निर्देशन पर सउनि निरंजन, प्र.आ. बी.राजौरिया के साथ दिनांक 08.12.25 को वारंट मे दिए गये पते पर वारंटी घर पर नहीं मिलने पर आरोपी के लड़के को नोटिस सर्व किया गया था जिसके क्रम मे आज दिनांक 17.12.2025 को आरोपी आर पी एफ पोस्ट दुर्ग में उपस्थित हुआ l
* ⁠वारण्टी को उसके नाम से जारी स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट एव कसे फाइल को दिखाया व जानकारी दिया तो उसने वारंट में दिये गये नाम व पता स्वयं का होना स्वीकार किया
* ⁠तब वारण्ट के अधिकार का प्रयोग करते हुए वारंटी को ⁠गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को मोबाईल के माध्यम से दिया गया इस दौरान वारण्टी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।
* ⁠दिनांक 17.12.2025 को माननीय विशेष रेलवे न्यायालय, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष वारण्टी को अग्रिम कानूनी कार्यवाही हेतु मूल वारण्ट सहित पेश किया गया। जिसे माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर द्वारा आरोपी के द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के पश्चात दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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