*सीएनआई चर्च कोटा के पास्टर एवं दो अन्य लोगों की अग्रिम जमानत खारिज*
बिलासपुर (वायरलेस न्यूज) सीएनआई चर्च कोटा के वर्तमान कमेटी के द्वारा हैरिश लाल एवं उनके परिवार को लगातार अवैध असंवैधानिक रूप से विधि एवं संविधान के विपरीत बहिष्कार करके समाज से निकाला गया था। जिस पर माननीय कोर्ट के आदेश से नौ बड़ी और गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है।
माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर के द्वारा प्रस्तुत केश डायरी एवं समस्त दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण पास्टर मनीष आर मसीह, थियोडोर पीटर एवं सुलेमान दास के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया गया है।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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