रायगढ़(वायरलेस न्यूज़) माननीय उच्चतम न्यायालय के जेलों में कोविड-19 वायरस के पुन: संक्रमण के मामलों को स्वत: संज्ञान में लेते हुए रिट याचिका के मामले में पारित आदेश अंतर्गत हाई पावर कमेटी की बैठक 12 मई 2021 में पारित संकल्पनुसार जिला जेल रायगढ़ एवं उप जेल सारंगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन/रिमाण्ड प्रकरणों में बंदियों की सूची मंगायी गई थी। प्राप्त विचाराधीन बंदियों की सूची अनुसार विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिये हाई पावर कमेटी द्वारा तय किये गये मापदण्ड के आधार पर जिला न्यायालय रायगढ़ द्वारा 20 मई 2021 तक की स्थिति में कुल 91 बंदियों को अंतरिम जमानत/पेरोल का लाभ प्रदान किया जाकर छोड़ा गया है।
अंतरिम जमानत/पेरोल पर छोड़े गये विचाराधीन बंदियों को उनके घर तक पहुंचाने की कार्यवाही कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ द्वारा पैरालीगल वालिंटियर्स के सहयोग से सतत रूप से की जा रही है। अंतरिम जमानत/पेरोल पर विचाराधीन बंदियों को छोड़े जाने की कार्यवाही जिला जेल रायगढ़ एवं उप जेल सारंगढ़ से प्राप्त जानकारी के आधार पर समीक्षा उपरांत न्यायालय द्वारा आगामी दिवसों में भी की जायेगी।
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