● सोसायटी में धांधली की शिकायत करने की धमकी देकर ₹5,000 की मांग
● आरोपी अजय साहू सारंगढ़ थाना क्षेत्र में भी अपने साथी के साथ सरपंच से किया था ₹30,000 की मांग, मामले में जाना पड़ा था जेल
रायगढ थाना सारंगढ़ क्षेत्र के ग्राम गोड़म निवासी अजय कुमार साहू और ग्राम साल्हे निवासी मुकेश साहू पिछले वर्ष सितंबर 2020 में ग्राम पंचायत झिलगीटार डोमाडिह पंचायत के सरपंच को गोठान निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने की शिकायत करने की धमकी देकर ₹30,000 की मांग किए थे जिसकी रिपोर्ट सरपंच द्वारा पुलिस चौकी कनकबीरा में कराये जाने के बाद दोनों आरोपी रिमांड बाद जेल गए थे । अजय कुमार साहू जमानत पर है जिसके विरुद्ध फिर से डरा धमकाकर रुपए मांग की शिकायत हुई है। दिनांक 02/06/2021 को थाना धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत दर्री शासकीय उचित मूल्य की दुकान चलाने वाले शिशुपाल गुप्ता द्वारा अजय कुमार साहू एवं उसके साथी चंद्रकांत साहू के द्वारा मोबाइल पर सोसाइटी में धांधली का आरोप लगाकर शिकायत करने की धमकी देकर ₹5,000 की मांग किए जाने की लिखित शिकायत आज दिनांक 04/06/2021 को थाना धरमजयगढ़ में अजय कुमार साहू व चंद्रकांत साहू के विरुद्ध किया गया है । थाना प्रभारी धर्मजयगढ़ निरीक्षक अंजना केरकेट्टा द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध *अपराध क्रमांक 107/2021 धारा 384, 34 भादवि* के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । पीड़ित शिशुपाल गुप्ता बताया गया कि दिनांक 02/06/2021 को उसके मोबाइल पर गांव के शुभम गुप्ता का फोन आया जो चंद्रकांत साहू और अजय गुप्ता से बात कराया । दोनों एक-दो दिन पहले धरमजयगढ़ क्षेत्र में आकर रुके हुए थे । अजय और चन्द्रकांत फोन पर सोसाइटी में चावल, शक्कर की धांधली कर रहे हो । लोगों को राशन ठीक से नहीं बांट रहे हो, ज्यादा रेट में समान दे रहे हो शिकायत करने पर बदनाम हो जाओगे तुम्हारा सोसाइटी बंद हो जाएगा कहकर ₹5,000 की मांग किये और पैसा नहीं देने पर ऊपर शिकायत कर सोसाइटी बंद करवा देने की धमकी दिए । थाना प्रभारी धर्मजयगढ़ द्वारा आज अपराध पंजीबद्ध के बाद दोनों की धरमजयगढ़ क्षेत्र में पतासाजी कर हिरासत में लिया गया । । *आरोपी 1-अजय कुमार साहू पिता बरजू लाल साहू उम्र 30 वर्ष निवासी गोडम थाना सारंगढ़ 2- चंद्रकांत साहू पिता राजेश साहू उम्र 23 साल निवासी पहन्दा थाना केडार* से पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल किये है, दोनों अपने आप को प्रेस से जुड़ा होना बता रहे हैं ।जिसकी सत्यता की जांच की जा रही है । दोनों आरोपियों को आज दोपहर गिरफ्तार कर JMFC घरघोड़ा के न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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