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वर्ष 2015 से फरार धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार

On: June 11, 2021 4:41 PM

आरोपियों का नेटवर्क ओरिजिनल फर्नेस आयल की जगह नकली आयल कंपनियों में सप्लाई करती थी

रायगढ़ कोतरारोड़ पुलिस धोखाधड़ी के फरार आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार कर लाई है, आरोपी को आज रिमांड पर पेश किया गया है , आरोपी के विरूद्ध शीघ्र धारा 173(8) के तहत पूरक चालान पृथक से न्यायालय में पेश किया जावेगा । जानकारी के अनुसार माह अप्रैल वर्ष 2015 में हिंदुस्तान पैट्रोलियम लिमिटेड मंदिर हसौद से 28,000 लीटर फर्नेस आयल जेएसपीएल पतरापाली के लिए वाहन क्रमांक *सीजी 04 HQ 4745* का बिल्टी जारी किया गया था । वाहन मालिक दुलेश्वर प्रसाद द्वारा ड्रायवर सुरेंद्र तथा अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने टैंकर वाहन *सीजी 04 HQ 4736* में बिल्टी जारी किये गये वाहन का नंबर प्लेट को लगाकर टेंकर में असली आयल प्राप्त कर लिये और नकली फर्नेंस आयल प्लाटों में धोखाधड़ी कर सप्लाई करने का काम कर रहे थे । माह अप्रैल वर्ष 2015 में रायगढ़ पतरापाली के पास टैंकर वाहन *सीजी 04 HQ 4736* को लावरिस हालत में खड़ी पाकर धारा 102 CrPC के तहत जप्त किया गया था, जिसके वाहन स्वामी का पताकर कोतरारोड़ पुलिस इस धोखाधड़ी को उजागर की थी जिस संबंध में थाना कोतरारोड़ में वाहन मालिक, ड्रायवर व अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 110/2015 धारा 420, 471, 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दरमियान वाहन मालिक , दुलेश्वर प्रसाद पिता प्रेमलाल रामटेके निवासी छतोना मंदिर हसौद, उसके पिता प्रेमलाल रामटेके , मोहम्मद नसीम शेख पिता असलम शेख निवासी सराय खेम थाना मुरदाबाद शाहपुर जिला जौनपुर उत्तरप्रदेश हाल मुकाम छतोना मंदिर हसौद रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय पेश किया गया था । प्रकरण में फरार आरोपी वाहन चालक व वाहन मिस्त्री का कार्य करने वाले हैं जिनकी पतासाजी कोतरारोड़ पुलिस द्वारा की जा रही थी । आरोपी वाहन चालक सुरेंद्र यादव, सोनू कुमार, शत्रुघ्न , राजेश जायसवाल, खुशरजा खान, *रिजवान अहमद* फरार थे । थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक चमन सिन्हा को वाहन मिस्त्री का कार्य करने वाले आरोपी रिजवान अहमद भिलाई जोन- 3 में छिपे होने की जानकारी मिलने पर उनके द्वारा थाने से सहायक उपनिरीक्षक डीपी भारद्वाज, आरक्षक टिकेश्वर यादव, राजेश खांडे, करूणेश राय को भिलाई रवाना किए । कोतरारोड़ स्टाफ द्वारा *आरोपी रिजवान अहमद पिता तहुवर अली उम्र 35 वर्ष निवासी भिलाई जोन-3 सड़क 10, क्वार्टर नंबर 4 एफ थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)* को भिलाई से हिरासत में लेकर थाना लाया गया है जिसे न्यायिक अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए रिमांड पर आज पेश किया गया है । आरोपी के विरुद्ध पृथक से धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत चालानी कार्यवाही की जावेगी । प्रकरण के चार आरोपी फरार हैं जिनकी पतासाजी में कोतरारोड़ पुलिस लगी हुई है ।

Author Profile

Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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