बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़20 जुलाई) रायपुर नगर निगम गरीबों के लिए बनाए गए मकानों को अमीर लोगों को आवंटित करने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इसे निरस्त करते हुए कोर्ट ने पहले इस मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से करने कहा है।
याचिका में बताया गया था कि शासन की योजना के अंतर्गत ऐसे पत्रकार जिनकी आमदनी कम है उनके लिए नगर निगम रायपुर ने आवास का निर्माण कराया। इस मकान को प्राप्त करने के लिए आवेदक का पत्रकार होना तथा उनकी कुल परिवार की कुल आमदनी 3 लाख से अधिक नहीं होने की शर्त रखी गई थी। इसके बावजूद नियम शर्तों का उल्लंघन करते हुए अनेक ऐसे लोगों को भी मकान आवंटित कर दिया गया है जिनकी आय इस सीमा से
अधिक है।
इसे लेकर पत्रकार नितिन लारेंस ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली। इसमें या पता चला की ऑडिट टीम ने भी माना है कि मकानों के आवंटन में अनियमितता बरती गई है। नितिन ने आवंटन की पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी और इसके संबंध में दस्तावेज भी पेश किए। यह भी बताया गया है इस योजना का लाभ विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी नियम के विरुद्ध लिया है।
हाईकोर्ट ने याचिका निरस्त करते हुए कहा कि पहले इस संबंध में अधिकारियों को शिकायत की जाए। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर याचिका दायर की जाए।
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