● *आरोपी वाहन स्वामी, ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर 11.5 टन मैग्नीज की किया था अफरा-तफरी रायगढ।एसपी अभिषेक मीना द्वारा फरार आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी के लिये दिये गये निर्देशों पर कार्य करते हुये थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह को 14 साल से फरार अमानत में खयानत के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है । इसके पहले लगातार पुलिस टीम आरोपी के निवास स्थान जाकर दबिश दिया जा रहा था किंतु आरोपी लंबे समय से अपना ठिकाना बदल कर छावनी भिलाई में रहने लगा था, जिसकी गिरफ्तारी उपरांत 14 साल बाद प्रकरण का पूरक चालान धारा 173(8) CrPC के तहत पेश किया जावेगा । जानकारी के अनुसार रायगढ़ उर्दना स्थित दशमेश ट्रांसपोर्ट के माध्यम से *सीजी 04 जेड.सी. 4854* में तिरुपति बालाजी एलायज प्राइवेट लिमिटेड पूंजीपथरा रायगढ़ से मैग्नीज लोड कर विजय प्रोफाइल लिमिटेड एमआईडीसी तारापुर (महाराष्ट्र) भेजा गया था । ट्रक का चालक संतोष रजक *दिनांक 27/01/2007* को ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेड.सी. 4854 में मैग्नीज लेकर निकला था जिसे *ट्रक स्वामी स्वर्ण सिंह* फोन कर माल के साथ भिलाई बुलाया । दोनों ट्रक में लोड मैगनीज को बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से भिलाई, राजनांदगांव, साकोली महाराष्ट्र में अलग-अलग व्यापारियों के पास बिक्री कर 6 लाख रुपए प्राप्त किये । घटना के संबंध में थाना पूंजीपथरा में *अपराध क्रमांक 01/2007 धारा 407, 465, 468, 414, 34 भा.द.वि.* का अपराध दोनों आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी की गई । प्रकरण के आरोपी संतोष रजक को गिरफ्तार कर फरार आरोपी स्वर्ण सिंह के विरुद्ध 173(8)CrPC के चालान न्यायालय पेश किया गया था । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी स्वर्ण सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया जिसके पालन में पूंजीपथरा पुलिस लगातार आरोपी के निवास कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड भिलाई पर दबिश दी जा रही थी किंतु आरोपी अपना निवास स्थान बदल चुका था जिससे पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था । TI पूंजीपथरा कृष्णकांत सिंह द्वारा मुखबीर लगाकर आरोपी की पतासाजी कराई गई । आरोपी के छावनी भिलाई में निवास करने की सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा सहायक उपनिरीक्षक सेमसोन मिंज एवं आरक्षक अनूप मिंज को भिलाई छावनी रवाना किया गया ,जिनके द्वारा *आरोपी स्वर्ण सिंह पिता दिलीप सिंह उम्र 56 वर्ष निवासी कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड भिलाई जिला दुर्ग* को हिरासत में लेकर थाना लाया गया । आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया है, आरोपी के विरुद्ध शीघ्र पूरक चालान न्यायालय पेश किया जावेगा, आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।
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