बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) सी वी रमन यूनिवर्सिटीज के क्रिया कलाप को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्य वाहक मुख्य न्यायाधीश श्री प्रशांत मिश्रा एवं न्यायाधीश श्री एन के चन्द्रवंशी की खंड पीठ ने 4 सप्ताह मे सभी उत्तरवादीयो को जवाब पेश करने हेतु निर्देशित किया है।
वही उक्त प्रकरण मे बार बार उत्तर वादीयो द्वारा समय लेकर जवाब न प्रस्तुत करने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति को स्वीकार करते हुए निर्देशित किया की 4 सप्ताह मे जवाब प्रस्तूत न करने पर सभी उत्तरवादी याचिकाकर्ता को एक एक लाख रुपए हरजाना देंगे।
याचिकाकर्ता आरती सिंह की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने मामले मे पैरवी की।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 सितम्बर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह मे रखी गई है।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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