बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) जाति प्रमाण पत्र के निरस्त किए जाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
याचिकाकर्ता अनिल प्रजापति की तरफ से अधिवक्ता रोहित शर्मा एवं अभिषेक सिंह ने न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल खण्डपीठ मे बहस की।
याचिका मे याचिकाकर्ता को जारी किए गए ओ बी सी जाती के प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने को चुनौती दि गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए यह प्रश्न उठाया गया की बिना हाई पावर कमेटी को भेजे जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जाती प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना अनुचित है।
यह जाती प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के पिता के छत्तीसगढ राज्य के गठन स्वरूप राज्य कैडर चुनने के कारण प्राप्त हुआ है, और बिना उचित सुनवाई के केवल नोटिस के आधार पर रद्द करना अवैधानिक है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने उत्तरवादि को जवाब पेश करने निर्देशित किया है।
साथ ही कोर्ट ने जाती प्रमाण पत्र के निरस्ती एवं उसके कार्यवाई पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता रोहित शर्मा व अभिषेक सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर जाती प्रमाण पत्र के निरस्ती को चुनौती दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद रखी है।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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