*क्रमोन्नत या समयमान वेतनमान में लाभप्रद कौन है ? बिना जाने विकल्प पत्र भरना समझदारी नहीं है*- फेडरेशन

*गलत विकल्प पत्र चयन से पेंशन-ग्रेच्यूटी प्रभावित हो सकता है- फेडरेशन*

(वायरलेस न्यूज) छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने मुख्य सचिव,वित्त सचिव,शिक्षा सचिव,जी ए डी सचिव एवं संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ को ईमेल कर तथ्यात्मक पक्ष रखा है। प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी,उप प्रांताध्यक्ष पवन सिंह,महामंत्री बिहारीलाल शर्मा,रायपुर जिला अध्यक्ष देवमणी साहू, सचिव नीलम सोनी एवं मीडिया प्रभारी शशि साहू ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं का वित्त विभाग के प्रचलित समयमान वेतनमान में समाहित करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा-3) का आदेश RULE/81/2026-GAD-3 नवा रायपुर दिनांक 09-06-2026 के अनुसार 31.03.26 तक नियुक्त शासकीय सेवक को 9 जून 26 तक *क्रमोन्नत वेतनमान अथवा समयमान* जो भी लाभप्रद हो,किसी एक योजना के विकल्प का चयन करना था।जिसको 31जुलाई 26 तक वृद्धि किया गया है।
आदेश के पैरा-1 में सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश 9 जून 26 में *शिक्षक संवर्ग एवं अन्य को द्वितीय क्रमोन्नति के संबंध में जारी परिपत्रों को 31.03.2026 के पश्चात समाप्त समझने का उल्लेख है!* जबकि *वित्त विभाग का आदेश 28 अप्रैल 2008 के द्वारा क्रमोन्नत योजना को संशोधित कर 1 अप्रैल 2006 से समयमान योजना को प्रभावशील किया गया था। *फिर विकल्प भरने का क्या औचित्य है ?*
*आदेश के पैरा-7 में उल्लेख है* कि *वित्त विभाग के समयमान वेतनमान के संबंध में जारी वित्त निर्देश दिनांक 28 अप्रैल 2008 के परिशिष्ट-1 के अनुरूप संलग्न परिशिष्ट-2 में समयमान वेतनमान के संबंध में “जिन पदों का समावेश नहीं है”,उन विभागों के द्वारा वित्त विभाग के समयमान वेतनमान योजना में शामिल करने हेतु प्रशासकीय विभागों से सुसंगत प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करना है।* उल्लेखनीय है कि परिशिष्ट-2 में सहायक शिक्षक पद नाम एवं वेतनमान का उल्लेख वित्त निर्देश 32/2010 दिनांक 4 अगस्त 2010 एवं वित्त निर्देश 05/2011 दिनांक 22 फरवरी 2011 में समावेश नहीं है।इससे स्पष्ट है कि सहायक शिक्षक पद पर प्रथम नियुक्त हुए शिक्षकों को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान के स्वीकृति के लिए सुसंगत प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रेषित करना है। *तो सहायक शिक्षक के लिए विकल्प भरवाने का औचित्य क्या है ?*
*क्या क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान का तुलनात्मक अध्ययन किये बिना विकल्प भरना उचित है ?*
सहायक शिक्षक संवर्ग को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान के स्वीकृति के लिए अनेकों बार तथ्यात्मक ज्ञापन छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन द्वारा दिया गया था। लेकिन शासन स्तर पर निराकरण नहीं हुआ है।उल्लेखनीय है कि,परिशिष्ट-2 में अन्य सभी शिक्षक संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान का उल्लेख है।
सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 10-1/2006/1-3/ दिनांक:06/11/25 के द्वारा सहायक शिक्षक (एल बी) को क्रमोन्नत वेतनमान *संविलयन तिथि* से 10 एवं 20 वर्ष पर प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान मान्य किया गया है।शेष सेवाकाल के आधार पर उनको विकल्प लेना होगा।
*यदि प्रथम नियुक्ति के पद से अपर पद में पदोन्नति हुआ है,तो क्या क्रमोन्नत/समयमान का लिया गया विकल्प यथावत रहेगा ?* क्योंकि,आदेशानुसार प्रस्तुत विकल्प अंतिम व अपरिवर्तनीय है।
शिक्षा विभाग का अमला बहुत बड़ा है। जिसमें अलग-अलग प्रकार के संवर्ग हैं। स्वीकृत वेतनमान में विसंगति है। उदाहरण:- सीमित परीक्षा द्वारा चयनित प्रधानपाठक प्राथमिक शाला (9300-34800+ 4200 (लेवल-8) को समयमान वेतनमान (वित्त निर्देश 15/2023) द्वारा क्रमशः 9300-34800+ 4400 (लेवल-10) तथा 15600-39100+5400 (लेवल-12) का लाभ स्वीकृत किया गया है।लेकिन,सीमित परीक्षा द्वारा चयनित प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला (राजपत्रित अधिकारी) (9300-34800+4300; लेवल-9) को समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है!जिसके कारण लोवर पद के तुलना में अपर पद का वेतनमान कम हो गया है! मामले के निराकरण हेतु ज्ञापन निरंतर प्रस्तुत किया गया है।
उन्होंने बताया कि क्रमोन्नत योजना केवल दो स्तरीय है।तीसरे का प्रावधान नहीं है।समयमान योजना त्रिस्तरीय है।अतः समयमान वेतनमान लाभप्रद होता है।इसका गणना प्रथम नियुक्ति/सेवा में प्रवेश के पद से होता है। स्वीकृति सेवाकाल के आधार पर निर्भर होता है।
*सहायक शिक्षक पद पर प्रथम नियुक्त हुए हैं,उनके लिये समयमान वेतनमान का आदेश शासन ने जारी नहीं किया है। *सहायक शिक्षक पद से पदोन्नत होकर शिक्षक/व्याख्याता के पद पर हैं अथवा शिक्षक/व्याख्याता/प्राचार्य पद पर सीधी भर्ती/पदोन्नति से नियुक्त हुए हैं,उन्हें समयमान वेतनमान का विकल्प लेना लाभप्रद होगा*।
उन्होंने बताया कि शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति योजना मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवा में प्रथम नियमित नियुक्ति से एक ही वेतनमान में 12 एवं 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने की स्थिति में क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया था। जोकि 19/4/99 से प्रभावशील था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ के आदेश 24/4/2006 के द्वारा शिक्षक संवर्ग:-
*सहायक शिक्षक वेतनमान*
4000-6000 ग्रेड पे 2400 को 12 एवं 24 वर्ष में क्रमशः 5000-8000 (ग्रेड पे 4200) तथा 5500-9000 (ग्रेड पे 4300) स्वीकृत हुआ था।साथ ही,
*शिक्षक* वेतनमान 5000-8000 (ग्रेड पे 4200) को क्रमशः5500-9000 (ग्रेड पे 4300);6500-10500 (ग्रेड पे 4400),
*व्याख्याता 5500-9000 (ग्रेड पे 4300) को 6500-10500(ग्रेड पे 4400) तथा 7500-12500 (ग्रेड पे 4800) का क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत हुआ था*। शिक्षक एवं व्यख्याता पद पर नियुक्त को समयमान वेतनमान में शामिल किया गया। लेकिन,सहायक शिक्षक पद को समयमान वेतनमान में शामिल नहीं किया गया ! आखिर क्यों ?
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन का आदेश 28 अप्रैल 2008 (वित्त निर्देश 11/2008) के द्वारा तत्समय प्रभावशील क्रमोन्नति योजना को संशोधित कर 1 अप्रैल 2006 से समयमान वेतन योजना को प्रभावशील किया गया था। परिशिष्ट-1 में प्रारंभिक वेतनमान 4000-6000 (5200-20200+2400) का प्रथम उच्चतर वेतनमान 4500-7000 (5200-20200 +2800) तथा द्वितीय उच्चतर वेतनमान 5000-8000 (9300-34800 +4200) है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश 24/4/2006 के द्वारा शिक्षक संवर्ग सहायक शिक्षक का वेतनमान 4000-6000 (ग्रेड पे 2400) को 12 एवं 24 वर्ष में क्रमशः 5000-8000 (ग्रेड पे 4200) तथा 5500-9000 (ग्रेड पे 4300) स्वीकृत हुआ था। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश 10/3/2017 द्वारा 10 वर्ष एवं 20 वर्ष पश्चात प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति स्वीकृत हुआ था।
फेडरेशन का प्रश्न है कि यदि सहायक शिक्षक क्रमोन्नति योजना का विकल्प लेता है तो उसे अन्य शासकीय सेवक के समान तृतीय उच्चतर वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा। यदि समयमान योजना का विकल्प लेता है तो उसे वित्त विभाग का आदेश 28 अप्रैल 2008 का परिशिष्ट-1 अनुसार प्रथम एवं द्वितीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत कैसे होगा ? क्योंकि क्रमोन्नत वेतनमान अधिक है।
*अतः जब तक सहायक शिक्षक को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ स्वीकृत न हो, तब तक* समयमान वेतनमान का विकल्प लेना लाभप्रद है अथवा नहीं,तय करना मुश्किल है। उल्लेखनीय है कि समयमान वेतनमान के लाभ हेतु सेवाकाल की गणना सेवा में प्रवेश की तिथि से किया जाता है।छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने सहायक शिक्षक संवर्ग को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान क्रमशः *10 वर्ष सेवाकाल* पश्चात 9300-34800+4200 (लेवल-8);
*20 वर्ष सेवाकाल* पश्चात 9300-34800+4300 (लेवल-9) तथा
*30 वर्ष सेवाकाल* पश्चात 9300-34800+4800 (लेवल-11) अथवा 15600-39100+5400 (लेवल-12) का सुसंगत प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने हेतु ज्ञापन शिक्षा सचिव एवं संचालक लोक शिक्षण को 16 जुलाई 26 को दिया है।

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