2021 में अनाधिकृत रूप से ट्रेसपास करने वाले 322 व्यक्तियों रेलवे समपार फाटकों को तोड़ने वाले कुल 16 वाहन चालक पर हुए केस दर्ज आरपीएफ भाटापारा की कार्यवाही से मचा हड़कंप भाटापारा।रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भाटापारा ने लगातार अभियान चलाकर रेल्वे लाइन पार करने वाले और रेल्वे फाटक को नीचे से जाने वाले रेल समपार फाटक को तोड़ने वाले वाहन चालको के खिलाफ आरपीएफ की कार्यवाही से लोगो दशहत व्याप्त हो गया है ।
रेल सुरक्षा बल भाटापारा पोस्ट प्रभारी कर्मपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रधान मुख्यसुरक्षा आयुक्त ए एन सिन्हा (आई जी) रेसुब बिलासपुर, संजय कुमार गुप्ता ,मंडल सुरक्षा आयुक्त रेसुब रायपुर से प्राप्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 28 मार्च को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भाटापारा क्षेत्राधिकार में पोस्ट प्रभारी कर्मपाल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सउनि महेंद्र,सउनि बीरबल सिंह ,अशोक कुमार, रामधनी यादव,केशवराम ,मुकेश रविकांत यादव,रूपक एवम अन्य बल सदस्यों के साथ टीम बनाकर इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के साथ समन्वय कर भाटापारा क्षेत्राधिकार में होने वाली CRO (कैटल रन ओवर ) एवं MRO(मेन रन ओवर) स्टोन पेल्टिंग एवम रेल समपार फाटक (LC gate ) को तोड़ने वाले वाहन चालको के विरुद्ध कार्यवाही एवम उपरोक्त टाइप की घटनाओं को रोकने के लिए
भाटापारा पोस्ट क्षेत्राधिकार स्थान टेहका गेट, सिलयारी गेट निपनिया गेट, तिल्दा गेट, बेल्हा गेट एवम दाधापारा गेट से आने जाने वाले दो पहिया एवम बड़े वाहन चालकों एवम आम राहगीरों को बारी-बारी रोककर समन्वय कर उन्हें समझाइश दिया गया! आमजन द्वारा आश्वस्त किया गया कि उनके द्वारा रेलवे सुरक्षा एवं संरक्षा नियमो का पालन किया जाएगा!
साथ ही हिदायत दिया गया कि रेल सुरक्षा एवं संरक्षा नियमो का पालन नही करने वालो के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही किया जाएगा! इस दौरान नियमो की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी!
साथ ही दिनांक 28 मार्च को एक वाहन क्रमांक CG-07, BV 3704 दस चक्का ट्रक के चालक नाम पता बलबीर सिंह वल्द रामकरण सिंह उम्र- साकिन उम्र-30 वर्ष साकिन-वार्ड नं 09,ढोना, नवादा, थाना जिला -नवादा बिहार हाल पता भिलाई जिला दुर्ग को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोहागांव रेल समपार फाटक(LC Gate) के एक बूम को तोड़ दिया गया! घटनास्थल से गेट को क्षतिग्रस्त करने वाले
ट्रक को जप्त कर उसके चालक को रेलवे अधिनियम की धारा 160(बी) के अपराध में गिरफ्तार कर मामला विवेचना में लिया गया!
आरोपी ट्रक चालक को दिनांक 29 मार्च को उचित कानूनी कार्रवाई बाबत माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर के समक्ष पेश किया जाएगा!
रेसुब पोस्ट भाटापारा द्वारा वर्ष 2021 में अनाधिकृत रूप से ट्रेसपास करने वाले 322 व्यक्तियों को एवम रेलवे समपार फाटकों को तोड़ने वाले कुल 16 वाहन चालक व्यक्तियों से उनके वाहनों को जप्त कर उन्हें गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 160(b) रेलवे अधिनियम के तहत विधिवत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था उक्त कार्रवाई लगातार जारी है रेल फाटक पार करने अनाधिकृत रूप से रेल क्षेत्र में घूमना और फाटक को तोड़ने वाले वाहन चालकों में आरपीएफ भाटापारा की इस कार्यवाही से हड़कंप व्याप्त हो गया है

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