*टीआई मनीष नागर की कोतवाली पुलिस को एक और चिटफंड कम्पनी के संचालक की गिरफ्तारी में मिली सफलता

कम्पनी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 3-5% मुनाफा का प्रलोभन देने का प्रलोभन देकर करती थी धोखाधड़ी….

रायगढ़ के 8 शिकायतकर्ता के 2.40 लाख रूपये लेकर फरार होने की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था कोतवाली में अपराध…..

कम्पनी में अन्य कई लोगों के निवेश की मिल रही जानकारी, आरोपी की गिरफ्तारी निवेशकों के रकम वापसी की दृष्टि से महत्वपूर्ण….. *रायगढ़* । पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर कोतवाली पुलिस लगातार चिटफंड के लंबित मामलों के आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है । राज्य शासन के मंशा अनुरूप एसपी श्री अभ‍िषेक मीना लंबित चिटफंड मामलों को सर्व प्राथमिकता पर रखा गया है जिस कारण एक के बाद एक प्रकरण के आरोपियों को दिगर राज्यों से गिरफ्तार कर अथवा विशेष न्यायालय से आरोपी का प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर जेल से लाया जा रहा है ताकि अपनी गाढी कमाई गंवा चुके निवेशकों के रकम वापसी की कार्रवाई चिटफंड कम्पनी के डायरेक्टर/शेयर होल्डर की सम्पत्त‍ि सीज करके की जा सके इसलिए चिटफंड कम्पनी एवं कम्पनी से जुडे डायरेक्टर्स/शेयर होल्डर की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है । इस कड़ी में #कोतवाली पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है । थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा ”उत्थान सिक्योरिटी एसएमसी ग्लोबल” के फरार डायरेक्ट अशोक कुमार को प्रोडक्शन वारंट में केन्द्रीय जेल रांची (झारखंड) से लाया गया है । शातिर आरोपी रायगढ़ में नाम बदलकर चिटफंड कम्पनी के जरिए 3-5% का लाभ का प्रलोभन देकर अपने साथी चन्द्र कुमार चौहान के साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी किया गया था । कम्पनी का एक डायरेक्टर चन्द्र कुमार चौहान को कोतवाली पुलिस पिछले साल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । फर्जीवाडे के संबंध में दिनांक 11.04.2016 को थाना कोतवाली रायगढ़ में ग्राम औरदा पुसौर के रहने वाले दुष्यंत कुमार सहिस (33 वर्ष) रिपोर्ट दर्ज कराया कि “उत्थान सिक्योरिटी एसएमसी ग्लोबल” के संचालक चंद्र कुमार चौहान निवासी बोड़ासागर जिला जांजगीर चांपा एवं अशोक जोशी निवासी मिट्ठूमुड़ा रायगढ़ के द्वारा वर्ष 2015-16 में सुभाषनगर रायगढ़ के फ्लैट नंबर 37 में कम्पनी का कार्यालय खोला गया था जिसमें शेयर ट्रेंडिंग का कार्य किया जा रहा था । कार्यालय में विभिन्न पदों पर स्टाफ नियुक्त किया गया जिसमें प्रार्थी दुष्यंत कुमार सहिस को ऑफिस मैनेजमेंट, गीता साव को एचआर, सपना साहू को टेलीकॉलर एवं ऑफिस मैनेजमेंट तथा द्वारिका पटेल को एजेंट नियुक्त किया था । चंद्र कुमार और अशोक जोशी शेयर ट्रेडिंग का कार्य करते थे उन्होंने सभी कर्मचारियों को रकम निवेश कराने का कार्य दिया गया था जिसमें वेतन एवं 5% प्रोत्साहन राशि देने का दावा किया गया जिसके आधार पर पहले दुष्यंत , गीता साव, द्वारिका ₹10000 - ₹10000 निवेश किए । उसके बाद दोनों संचालकों के द्वारा ग्राहकों से रूपये निवेश कराने का दबाव डाला गया कहा गया कि कम्पनी रकम को शेयर मार्केट में लगाने पर 3 से 5% मासिक ब्याज देगी जिस पर एजेंट लखपति साव से ₹50,000 महेश सोनवानी से ₹25,000 मंजू लता साहू से ₹50,000 धर्मेंद्र साहू से ₹10,000 शौकी लाल साहू से ₹75,000 कुल ₹2,40,000 जमा कराया गया जिसके बाद दोनों रुपए लौटाए बिना कार्यालय बंद कर कहीं फरार हो गये थे । धोखाधड़ी के संबंध में थाना कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 203/2016 धारा 420, 34 भादवि एवं 6,10 छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दरमियान दिनांक 03.06.2021 को *आरोपी चंद्र कुमार चौहान पिता फूलचंद चौहान निवासी बोड़ासागर थाना डबरा जिला रायगढ़ जांजगीर चांपा* को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया । आरोपी चंद्र कुमार चौहान के साथ कंपनी का संचालन कर रहा *अशोक जोशी पिता नगीना जोशी* फरार था जिसके पतासाजी दौरान परिजन से संपर्क कर पूछताछ करने में बताएं कि अशोक जोशी हितवार जेल रांची झारखंड में निरुद्ध है । वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर कोतवाली पुलिस की टीम होतवार जेल रांची झारखंड जाकर जेल अधीक्षक को प्रतिवेदन देकर आरोपी के संबंध में पूछताछ करने पर जेल अधीक्षक द्वारा अशोक कुमार जोशी का नाम का व्यक्ति निरुद्ध नहीं होना बताएं और फोटोयुक्त हिस्ट्री टिकट दिया गया । उक्त फोटो पूर्व में उत्थान सिक्योरिटी में कार्यरत स्टाफ सपना महंत एवं प्रार्थी दुष्यंत कुमार सहिस को व्हाट्सएप से भेज कर पहचान करने को कहने पर दोनों फोटो देखकर उत्थान सिक्योरिटी एसएमसी ग्लोबल के संचालक अशोक कुमार जोशी के रूप में पहचान किए जिसके बाद कोतवाली पुलिस आरोपी की पत्नी प्रिया जोशी से संपर्क की । प्रिया जोशी बताई कि उसके पति अशोक जोशी का सही नाम अशोक कुमार है वह अपना नाम एवं मूल स्थान का पता बदल कर धोखाधड़ी के उद्देश्य से कंपनी चला रहा था जिसका नाम *अशोक कुमार पिता राम नगीना प्रसाद 30 साल मूल निवास कुशमाहा महुआ थाना रामकोला कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)* बताई और कि अशोक बिरसामुंडा केंद्रीय जेल होतवार रांची में निरुद्ध होना बताई जिसके आधार पर पुनः कोतवाली रायगढ़ आरोपी अशोक कुमार की गिरफ्तारी की कार्यवाही के लिए विशेष न्यायाधीश महोदय (अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम) रायगढ़ के न्यायालय से आरोपी को प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर आरोपी को रांची केंद्रीय जेल से लाया गया है । आरोपी से पूछताछ में दोनों आरोपी चंद्रकुमार चौहान एवं अशोक कुमार ही कंपनी का संचालन की जानकारी मिली है । आरोपी से उसके तथा कम्पनी के चल अचल संपत्ति की जानकारी एवं कंपनी द्वारा निवेश की जानकारी साथ ही जिलाधीश कार्यालय में कंपनी के विरुद्ध दिए गए आवेदन पत्रों की जानकारी ली जा रही है जिसके बाद सम्पत्त‍ि सीज की कार्रवाई किया जावेगा । आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी मनीष नागर के साथ उप निरीक्षक बी.एस. डहरिया, आरक्षक राकेश नायक, राजू भगत की अहम भूमिका रही है ।