गौरेला पेंड्रा मरवाही ( वायरलेस न्यूज 28 सितम्बर) पेंड्रा के बहुचर्चित पंजाब ढाबा प्रकरण के आरोपी आदतन अपराधी हर्ष छाबरिया सहित सभी 6 आरोपियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है।

आरोपियों को सभी धाराओं में जो सजा सुनाई गई है उनके एक साथ चलने के कारण आरोपियों को 1 वर्ष जेल में रहना होगा। आरोपियों को इस मामले में पूर्व में श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी व्यवहार न्यायालय पेंड्रारोड ने अलग-अलग धाराओं में 3 वर्ष की सजा सुनाई थी तथा आरोपियों ने अपीली न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड में अपील किया था जहां से उन्हें 2 वर्ष की राहत मिली है।

यह पूरा मामला वर्ष 2012 के बहुचर्चित पंजाब ढाबा का है जब आबकारी विभाग बिलासपुर का एक दल पेंड्रा के हाई स्कूल के सामने स्थित पंजाब ढाबा के संचालक आदतन अपराधी हर्ष छाबरिया उर्फ हरु द्वाराअवैध रूप से शराब बिक्री किए जाने की शिकायत मिलने पर छापामार कार्यवाही की थी। इस छापामार कार्यवाही के दौरान आबकारी विभाग के अधिकारियों से आदतन अपराधी एवं ढाबा संचालक हर्ष छाबरिया मैं ने मारपीट करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार तथा कार्यवाही के दौरान बाधा उत्पन्न की थी जिसमें पंजाब ढाबा के दो कर्मचारी उमाकांत सोनी एवं मोहन कोटवानी सहित हर्ष छाबरिया के पिता चेतन छाबरिया, चाचा पूरन छाबरिया तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पेंड्रा अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास भी आरोपी बनाए गए थे। इस मामले में पेंड्रा पुलिस द्वारा आबकारी विभाग की शिकायत पर अपराध क्रमांक 231 भारतीय दंड विधान की धारा 186 353 332 323 34 एवं 147 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था जिस पर आदतन अपराधी हर्ष छाबरिया सहित सभी आरोपी लंबे समय तक फरार रहे थे। आरोपियों के लंबे समय तक फरार रहने के कारण न्यायालय के आदेश पर पंजाब ढाबा सील कर दिया गया था बाद में आरोपियों की क्रमशः गिरफ्तारी की गई थी । इस मामले में सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी माननीय असलम खान व्यवहार न्यायालय पेंड्रा रोड ने आदतन अपराधी हर्ष छावरिया छावरिया उर्फ हर्रू सहित छह आरोपियों को धारा 147 में 2 साल की सजा एवं1000 जुर्माना,धारा 153में 1साल की सजा एवं1000जुर्माना ,धारा 353 में 2साल की सजा एवं 1000जुर्माना,धारा 332 3साल की सजा एवं 2000जुर्माना लगाया था तथा मामला जमानती होने के कारण न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाने के बाद निर्णय के खिलाफ एक माह की अपील अवधि तक जमानत दे दी थी जिस पर सभी आरोपियों ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड में अपील किए थे।
इसी मामले में आज 28 सितंबर 2022 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय किरण थवाईत ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई जिसमें पिछली न्यायालय की सजा में संशोधन करते हुए 6 आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 353 में छह छह माह की सजा तथा धारा 153 में तीन-तीन माह की सजा तथा धारा 147 में छह छह माह की सजा तथा धारा 332 में एक-एक माह की सजा निर्धारित करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। सभी धाराओं में मिली सजा के अनुसार आरोपियों को कुल 1 वर्ष कारावास भोगना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड की अदालत से आरोपियों को सजा देने के बाद सभी आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया है।

बॉक्स मेटर

28 सितंबर 2022 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड परिसर में अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही गहमागहमी थी। दरअसल इस मामले में आज फैसला आना है इस बात की खबर सभी को थी। यह मामला बहुचर्चित इसलिए भी है क्योंकि इसमें मुख्य अभियुक्त आदतन अपराधी हर्ष छावरिया उर्फ हर्रू पर लगभग 16 अपराधिक मामले दर्ज है तथा उस पर जिला बदर की भी कार्यवाही कलेक्टर गौरेला पेंड्रा मरवाही के यहां चल रही है। एक अन्यआरोपी पूरन छावरिया वर्तमान में स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जबकि तीसरे आरोपी प्रशांत श्रीवास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पेंड्रा के अध्यक्ष हैं। दो आरोपी ढाबा के कर्मचारी थे तथा एक अन्य आरोपी हर्ष छाबरिया के पिता चेतन छाबरिया है।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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