रायपुर (वायरलेस न्यूज)*रेलव संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम में 11 वर्षों से फरार बेमियादी वारंटी अपराधी रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर के हत्थे चढ़ा*
श्री संजय कुमार गुप्ता, मण्डल सुरक्षा आयुक्त, रायपुर के दिशानिर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर में लंबे समय से फरार बेमियादी वारंटी के संबंध में पतासाजी कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर अपराध क्रमांक 16/2010 न्यायालय प्रकरण क्रमांक 4523/2010 धारा 3 (a) RP (UP) Act के आरोपी सतीश चंद्र गिरी पिता स्व. रामायण गिरी उम्र 55 साल वर्तमान उम्र 68 साल निवासी गोंदवारा श्रीकांत धर्मशाला के सामने थाना खमतराई जिला रायपुर (छ.ग.) जमानत पश्चात् लंबे समय से फरार चल रहा था, इनके खिलाफ वर्श 2012 में माननीय विशेश रेलवे न्यायालय रायपुर द्वारा बेमियादी वांरट जारी किया गया था। आरोपी की पतासाजी की जा रही था, पतासाजी के दौरान ज्ञात हुआ कि वारंटी वर्तमान में ग्राम नरौली थाना धानापुर जिला चंदौली (उत्तरप्रदेश ) में निवास कर रहा है। निरीक्षक एम. के. मुखर्जी द्वारा एक टीम उप निरीक्षक के. बी. गुप्ता एवं प्र. आ. पी. के. मेश्राम का बनाकर वारंट की पतासाजी एवं गिरफ्तारी करने हेतु भेजा गया था। दिनांक 25.06.2023 को स्थानीय पुलिस की मदद से उक्त वारंटी सतीश चंद्र गिरी को ग्राम नरौली थाना धानापुर जिला चंदौली (उत्तरप्रदेश ) से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया जिसे दिनांक 26.06.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर में पेश किया गया।
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