भाटापारा (वायरलेस न्यूज) रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भाटापारा एवं आबकारी वृत्त भाटापारा की संयुक्त कार्यवाही
1) . कायम प्रकरण – धारा 34(2) – 01
2) *जप्त मदिरा –
= 12.96 ब. ली. देशी मदिरा प्लेन
= 2.88 ब. ली. देशी मदिरा मसाला
3)आरोपी : अज्ञात आरोपी
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध मदिरा रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे थाना भाटापारा एवं आबकारी वृत्त भाटापारा – सिमगा की सयुंक्त टीम, रेसुब मण्डल सुरक्षा आयुक्त रायपुर श्री संजय कुमार गुप्ता एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री एल के गायकवाड़ जिला बलौदाबाजार के मार्गदर्शन एवं श्री आर एस मिश्रा इंस्पेक्टर रेसुब पोस्ट भाटापारा के दिशा निर्देश में सयुंक्त टीम द्वारा हथबंद रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में अवैध मदिरा परिवहन की मुखबिर सूचना पर डोंगरगढ़ – बिलासपुर पैसेंजर की सघन जांच के दौरान किसी अज्ञात ब्यक्ति द्वारा प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 में बिलासपुर की ओर अंतिम छोर पर फेंककर छुपाकर रखे एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर 72 पाव देशी मदिरा प्लेन मात्रा =12.96 बल्क लीटर l एवं 16 पाव देशी मदिरा मसाला, मात्रा = 2.88 बल्क लीटर l कुल 15.84 बल्क लीटर मदिरा जप्ती कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59( क) का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है एवं पतासाजी की जा रही है l उक्त संयुक्त कार्यवाही में रेसुब पोस्ट भाटापारा से उप निरीक्षक डी के शास्त्री, हेड कांस्टेबल एच एस सोलंकी, कांस्टेबल त्रिपुंजय राय तथा आबकारी वृत्त भाटापारा से आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम, आबकारी प्रधान आरक्षक राधा गिरी गोस्वामी, देवी तिवारी, एवं अन्नु धीवर का योगदान रहा!
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