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कलेक्टर के आदेश पर खनिज विभाग कार्यवाही

On: May 31, 2024 5:45 AM

बिलासपुर (वायरलेस न्यूज)खनिज विभाग की कार्यवाही
कलेक्टर महोदय के आदेश पर खनि अमला बिलासपुर द्वारा दिनांक 30/05/2024 की रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ग्राम लोधीपारा,कोनी,सेंदरी, कछार,लोफंदी,मंगला,जुबरीपारा,
लोखंडी,निरतू, घुटकू लमेर,दयालबंद,मस्तूरी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया।
लमेर में 1ट्रेक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है।
दयालबंद-मस्तूरी क्षेत्र में 4 हाईवा को खनिज रेत एवं 1 हाईवा को खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर/गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्तकर खनिज जांच चौकी लांवर (मस्तूरी) में अभिरक्षा में रखा गया है।
वाहन हाईवा के चालकों से पूछताछ करने में 2 वाहन चालकों ने खनिज रेत का लोडिंग चंगोरी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा से 1 ने तनौद जिला जांजगीर-चांपा तथा 1 ने अमलडिहा जिला बिलासपुर से किया जाना बताया। 1 हाईवा वाहन चालक ने गिट्टी का लोडिंग अकलतरा जिला जांजगीर -चांपा से किया जाना बताया है।
वैध अभिवहन पास/रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का परिवहन किये जाने के कारण सभी वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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