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“आपरेशन उपलब्ध” के तहत आरपीएफ ग्वारीघाट ने एक व्यक्ति से 27 टिकट जप्त कर रेलवे धारा 143 की कार्यवाहीं की

On: August 10, 2024 2:14 AM

नैनपुर(वायरलेस न्यूज) – *”ऑपरेशन उपलब्ध” के तहत् रेसुब आउट पोस्ट के द्वारा नैनपुर पोस्ट अपराध क्रमांक 298/2024 रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज करने के संबंध में।*
*संक्षिप्त विवरण:-* आज दिनांक 09.08.2024 को उप निरीक्षक सागर ठाकरे साथ मे सउनि आर एस बगडेरिया,आरक्षक जे के पाठक रेसुब आउटपोस्ट ग्वारीघाट के द्वारा धारा 143 रेल अधिनियम ड्राइव एवं चेकींग के दौरान यश वैकेशन चेरीताल जिला जबलपुर के संचालक की सहमती से दुकान चेक करने पर 01 नग एजंट आय डी के अलावा 02 नग पर्सनल युजर आय डी प्राप्त हुई कुल 27 नग टिकट प्राप्त हुई
बनाये गये टिकट के संबंध मे पूछने पर बताया कि वह लिए उक्त पर्सनल यूजर आईडी से रेलवे ई टिकट बनाकर टिकट मूल्य से 50-100 रूप्ये अधिक चार्ज लेकर बनाता हूं। पश्चात् उसके द्वारा किया गया कृत्य को रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत दण्डनीय अपराध होना बताकर उसके द्वारा बनाये गये 27 नग ई टिकटों को, जिसकी कुल कीमत 43654/- रूप्ये तथा उक्त कृत्य मे उपयोग किये मॉनिटर(अनुमानित किमत ₹30000.00) कुल जप्त सम्पत्ति कीमत लगभग 73654/- रूप्ये को उसके कब्जे से मौके पर जप्ती पत्र तैयार कर जप्त किया गया। पश्चात् उक्त घटना से पोस्ट प्रभारी को अवगत कर आदेशानुसार उक्त व्यक्ति के विरूद्ध रेसुब पोस्ट नैनपुर अपराध क्रमांक 298/2024 रेलवे अधिनियम कि धारा 143 के तहत् मामला पंजीबध्द कर जांच में लिया गया। तथा माननीय उच्चतम न्यायालय आदेशानुसार आरोपी को बीएनएसएस 2023 की धारा 35(3) के शर्तों को अवगत कर नोटिस देकर छोडा गया।

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Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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