आरपीएफ रायगढ़ ने सूपा में मारा छापा एक् युवक को हजारो की ई रेलवे टिकट के साथ पकड़ा
रायगढ़। वायरलेस न्यूज नेटवर्क। रेल सुरक्षा बल की विशेष टीम ने मुखबिर की पुख्ता सूचना पर सूपा पुसोर के एक् स्टूडियो मे दबिश देकर रेलवे ई टिकट बनाते एक युवक को दिनांक 20अगस्त24 रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट में अपराध क्रमांक 1363/24 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार करने मे अहम कामयाबी हासिल की है। इस सबंध मे आरपीएफ पोस्ट रायगढ़ प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने मिडिया को बताया कि दिनांक 20अगस्त् 24 को उनके प्रभारी निरीक्षक, रेसुब पोस्ट रायगढ़ के दिशा निर्देश में उप अखिल सिंह हमराह बल सदस्यों आ- 1400403 एस-के- शर्मा तथा आरक्षक 1400305 एम-के- मीना के साथ स्थानीय पुलिस थाना पुसौर के सहयोग से ग्राम-सूपा में स्थित गोकुल स्टुडियों नामक दुकान में रेलवे टिकट के अवैध कारोबार के रोकथाम हेतु समय-12:00 बजे दबिश दिया गया। उक्त दुकान में दुकान संचालक मिला पूछने पर नाम व पता गोकुल बरेठ, पिता सियाराम बरेठ उम्र- 32 वर्ष] पता- ग्राम-सूपा, थाना-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) बताया। रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में पूछताछ करने एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जांच हेतु नोटिस दिया गया एवं उक्त दुकान संचालक से सहमति प्राप्त कर दुकान में रखे कम्प्यूटर सिस्टम को जांच किया गया और पाया कि गोकुल बरेठ के द्वारा दो पर्सनल यूजर आई.डी. क्रमांक- GOKUL8349027355 से कुल 07 नग (Past) कुल कीमत लगभग 5340/- रूपये तथा 03 नग (Future) रेलवे ई टिकट कुल कीमत लगभग 6720/- रूपये तथा ID क्रमांक go_ooooooo से 02 नग (Past) रेलवे ई टिकट कीमत 1055/- रूपये का बनाना पाया गया। 12 नग रेलवे ई टिकट की कुल कीमत लगभग 13115/– रूपये हैं। उक्त 12 नग रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति पेश करने हेतु नोटिस दिया गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार का वैध अनुज्ञप्ति नहीं है। वह लगभग 02 वर्ष से रेलवे ई-टिकट का व्यापार कर रहा है और ग्राहकों के मांग पर प्रत्येक टिकट में 50/- अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेकर टिकट बनाना बताया। उक्त टिकट को बनाने के लिए अपने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-कोड़ातराई के खाता क्रमांक- 39843644109 का प्रयोग कर टिकट बनाना बताया। मामला धारा-143 रेलवे अधिनियम अपराध कारित किया जाना पाये जाने पर दुकान संचालक गोकुल बरेठ का अपराध संस्वीकृति उपस्थित गवाहों के समक्ष दर्ज किया गया तथा 12 रेल ई-टिकट तथा सुसंगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जप्ती पत्र बनाकर जप्त किया गया। मौका पंचनामा तथा नजरी नक्षा तैयार कर आरोपी को जप्त सम्पत्ति सहित पोस्ट लाकर प्रभारी निरीक्षक के आदेशानुसार उक्त व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1363/2024 दिनांक 20.08.2024 धारा 143 रेलवे अधिनियम 1989 संशोधित 2003 दर्ज कर आरोपी को उसके अपराध से अवगत कराया गया, गिरफ्तारी के संबंध में 11 सूत्रीय दिशा निर्देशों का एवं मानव अधिकार के नियमों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उसके परिजन को दी गई। सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत का लाभ दिया गया।ऐसे कार्यवाही अभी जारी रहेगी।
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