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घरघोडा मनोज कम्प्युटर दुकान में आरपीएफ ने मारा हजारो के 11 नग ई टिकिट के साथ एक पकड़ाया

On: March 1, 2025 4:04 AM

घरघोडा मनोज कम्प्युटर दुकान में आरपीएफ ने मारा हजारो के 11 नग ई टिकिट के साथ एक पकड़ाया

रायगढ़। वायरलेस न्यूज़ नेटवर्क।कलदिनांक 27 फरवरी.2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पोस्ट रायगढ़, में अपराध क्रमांक 702/ 2025 धारा 143 रेल अधिनियम दर्ज कर एक आरोपी को रेलवे की अवैध ई टिकटबनाते समय गिरफ्तार करने अहम कामयाबी हासिल की है। रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ प्रभारी कुलदीप कुमार ने मीडिया को बताया की कल् 27 फरवरी 2025 को प्रभारी निरिक्षक रेसुब पोस्ट रायगढ़ के नेतृत्व में, उप निरीक्षक संजय कुमार एस हमराह बल सदस्यों के साथ मुख्बीर खास सूचना के अधार पर स्थानीय पुलिस थाना-घरघोडा के सहयोग से नवापारा मंदिर चौक के पास स्थित मनोज कम्प्युटर दुकान में समय लगभग 15ः30 बजे दबिश दिया गया। दुकान में संचालक मिला पूछने पर नाम व पता-मनोज कुमार निषाद, पिता-भरतलाल निषाद, उम्र-34 वर्ष, पता-ग्राम टेन्डा नवापारा, थाना-घरघोडा, जिला-रायगढ, (छ.ग.) बताया। रेलवे ई टिकट की जॉच हेतु सहयोग देने नोटिस देकर इलेक्ट्रानिक समान कम्प्युटर को चेक करने पर एक नग व्यक्तिगत यूजर आई.डी. nkkkn से 11 नग (पूर्व) का रेलवे आरक्षित ई टिकट बनाना पाया गया। जिसकी कुल कीमत लगभग 22779.05/- रूपये है। उक्त 11 नग रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति हेतु नोटिस दिया गया। जिसमें उनके द्वारा वैध पत्र नही होना बताया। आगे पूछताछ में बताया कि, दुकान सव्या गुप्ता के नाम से है और 10 वर्षो से प्रति माह 2500/-रूपये से लेकर आन लाईन का काम व फोटो कापी कर रह है। रेलवे ई-टिकट का काम लगभग 02 वर्षो से कर रहा है। जरूरतमंद ग्राहकों के मांग पर टिकट बनाना और प्रत्येक टिकट में 30/- अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेना बताया। उक्त टिकट को बनाने के लिए मेल आई.डी क्रमांक- nishadmanoj72@gmail. Com एवं लेन-देन हेतु भारतीय स्टेट बैंक-घरघोडा खाता क्रमांक-20306928499, ओ.टी.पी. हेतु आईडिया सिम क्रमांक-7354524007 उपयोग कर टिकट बनाना बताया।

मामला रेलवे अधिनियम कि धारा 143 का होना पाकर उक्त व्यक्ति का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज कर जप्ती की कार्यवाही एवं वैधानिक दस्तावेज मय संपत्ति दस्तावेज के साथ पोस्ट लाया गया। दुकान संचालक-मनोज कुमार निषाद के विरूद्ध अपराध क्रमांक 702/2025, दिनांक-27.02.2025, धारा-143 रेलवे अधिनियम दर्ज कर आरोपी को उसके अपराध से अवगत कराया गया, सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत का लाभ दिया गयाl

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Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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