● *6 माह की जेल या 10 हजार रूपये हो सकता है जुर्माना*……
रायगढ़।(अनिल आहूजा वायरलेस न्यूज़) दिनांक 29.03.2021 को रंग गुलाल के दिन ट्राफिक डीएसपी पुष्पेन्द्र बघेल द्वारा शहर में पेट्रोलिंग दौरान शराब पीकर स्टंट्स करने वालों पर अपनी टीम के साथ हर चौक-चौंराहों पर कार्यवाही किया गया । ट्राफिक टीम ब्रीथ एनालाइजर से बाइकर्स के सांस द्वारा एल्कॉहल की मात्रा लेकर उन्हें थाना ट्राफिक लाया गया । इनमें कुछ नाबालिग भी थे । डीएसपी ट्राफिक नाबालिगों के पेरेंट्स को थाना बुलाकर हिदायत देते हुए बताये कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक की जेल होगी, वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और बढ़ी हुई जुर्माने की रकम अदा करना पड़ेगा । उनके द्वारा *21 शराब सेवन कर वाहन चलाते हुये पकड़े गये चालकों* के विरूद्ध इस्तगाशा *धारा 185 MV Act* के तहत तैयार कराया गया, जिन्हें न्यायालय पेश किया जावेगा । माननीय न्यायालय में चालकों को 6 माह की जेल या 10 हजार रूपये का जुर्माना हो सकता है ।
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