9 नग रेलवे ई टिकट के साथ एक युवक आरपीएफ रायगढ़ के हत्थे चढ़ा
रायगढ़।( वायरलेस न्यूज़) रे.सु.ब पोस्ट रायगढ़ मे बुधवार को टीव्ही टावर डिग्री कॉलेज के पास में स्थित रोड किनारे कंप्यूटर सेंटर में दबिश रेल्वे टिकट बनाते एक युवक को रेल अधिनियम के तहत को गिरफ्तार करने में अहम कामयाबी हासिल कर ली है। रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने बताया कि बुधवार दिनांक 16 जुलाई 2025 को प्रभारी निरीक्षक रेसुब पोस्ट रायगढ़ के दिशॉ निर्देश में सहायक उप निरीक्षक एस.के.यादव हमराह बल सदस्य प्र.आरक्षक 0600854 संजीब राय एवं आरक्षक 1400305 एम.के.मीना के साथ मुखबीर सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस थाना चक्रधरनगर के सहयोग से टीव्ही टावर डिग्री कॉलेज के पास में स्थित रोड किनारे फुटपाथ पर अस्थाई कब्जा कर महेन्द्र कम्प्युटर सेन्टर के नाम से संचालित दुकान में रेलवे टिकट के अवैध कारोबार के रोकथाम हेतु समय-16ः05 बजे दबिश दिया गया। उक्त दुकान में दुकान संचालक मिलने उपरांत नाम व पता महेंद्र कुमार तिवारी पिता नरेंद्र तिवारी उम्र 30 वर्ष वार्ड न 30 केदिमुदा थाना जूटमिल रायगढ़ बताया। रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में पूछताछ करने एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जांच हेतु नोटिस दिया गया एवं उक्त दुकान संचालक से सहमति प्राप्त कर दुकान में रखे मोबाइल रेडमी नोट 11टी को जांच किया गया। जिसमें महेन्द्र कुमार तिवारी के द्वारा एक पर्सनल यूजर आई.डी. क्रमांक- bittuu2u से कुल 09 नग (Past) कुल कीमत लगभग 3720/- (तीन हजार सात सौ बीस) रूपये का बनाना पाया गया। उक्त 09 नग रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति पेश करने हेतु नोटिस दिया गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार का वैध अनुज्ञप्ति नहीं है। वह लगभग 02 वर्ष से रेलवे ई-टिकट का व्यापार कर रहा है और ग्राहकों के मांग पर प्रत्येक टिकट में 20/- अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेकर टिकट बनाना बताया। उक्त टिकट को बनाने के लिए अपने कर्नाटका बैंक, ब्रांच-रायगढ़ के खाता क्रमांक 6612500102237601 तथा ओटीपी के लिये मोबाईल नं 8109715250 का प्रयोग कर टिकट बनाना बताया।
प्रथम द्रष्टया दुकान संचालक महेनद्र कुमार तिवारी को रेल ई-टिकटों के अवैध व्यापार में संलिप्त पाये जाने पर दुकान संचालक महेनद्र कुमार तिवारी का अपराध संस्वीकृति उपस्थित गवाहों के समक्ष दर्ज किया गया तथा 09 रेल ई-टिकट तथा सुसंगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बीएनएसएस की धारा 105 के तहत विडियाग्राफी करते हुये जप्ती पत्र बनाकर जप्त किया गया। मौका पंचनामा तथा नजरी नक्षा तैयार कर आरोपी महेनद्र कुमार तिवारी को जप्त संपत्ति सहित रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट लाया गया एवं उक्त व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 2286/2025 दिनांक 16 जुलाई 2025 धारा 143 रेलवे अधिनियम दर्ज किया गया।
सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत का लाभ दिया गया।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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