●मोबाइल चोरी का खुलासा – तीन आरोपी गिरफ्तार, डेढ़ लाख कीमत के 19 मोबाइल और नगदी बरामद*
● *“स्थानीय चोर से पूछताछ में खुला बड़ा राज, चोरी की मोबाईल खरीदने के आरोप में रायगढ़ के दो मोबाइल दुकानदार भी गिरफ्तार”*
● *“चोरी के अपराध में तीनों आरोपियों को भेजा गया रिमांड पर, पुलिस की तगड़ी कार्रवाई से अवैध कारोबार से जुड़े व्यक्तियों में हड़कंप”*
रायगढ़ ( वायरलेस न्यूज) 29 अगस्त, रायगढ़*- पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन पर घरघोड़ा पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक स्थानीय चोर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मिली जानकारी पर पुलिस ने चोरी की मोबाइल खरीदने वाले दो मोबाइल दुकान संचालकों को भी धर दबोचा। इस कार्रवाई से पुलिस ने कुल 19 नग मोबाइल फोन और 1,100 रुपये नगद रकम बरामद की, जिसकी कुल कीमत करीब एक लाख 50 हजार रुपये है।
मामला 18-19 अगस्त की रात का है, जब कुडुमकेला मेन रोड स्थित बेहरा मोबाइल दुकान का एल्बेस्टर शीट तोड़कर अज्ञात आरोपी ने एक ओप्पो और एक पोको सी-75 कंपनी का नया मोबाइल चोरी कर लिया था। दुकान संचालक ओमप्रकाश बेहरा की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में *आरोपी दीपक झरिया (19 वर्ष) को पकड़ा गया, जिसने चोरी स्वीकार कर बताया कि उसने मोबाइलों को रायगढ़ के मोबाइल दुकानों में बेचा है* ।
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की रकम में से 1100 रुपये नकद तथा 17 नग पुराने मोबाइल बरामद किए। वहीं, मोबाइल संचालक अंकुश अग्रवाल (30 वर्ष) और यश बंसल (29 वर्ष) से भी चोरी के मोबाइल जब्त किए गए। अंकुश अग्रवाल से एक पोको मोबाइल (कीमत 10,999 रुपये) और यश बंसल से एक ओप्पो मोबाइल (कीमत 16,999 रुपये) बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों दुकानदारों ने चोरी की संपत्ति होना जानते हुए मोबाइल खरीदने की बात स्वीकार की।गिरफ्तार आरोपी* दीपक झरिया पिता षिवलाल झरिया उम्र 19 वर्ष सा. ग्राम कुडुमकेला थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
अंकुश अग्रवाल पिता अषोक अग्रवाल उम्र 30 वर्ष निवासी बेनीकुंज रायगढ़ थाना जूटमील, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
यश बंसल पिता रविन्द्र कुमार बंसल उम्र 29 वर्ष सा. ढिमरापुर चैक वार्ड क्र. 10 बोहिदार पारा रायगढ़ थाना सिटी कोतवाली रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) कुल बरामदगी* –
19 नग मोबाइल (कीमत 1 लाख 50 हजार रुपये) व नगदी 1100 रुपये
पुलिस ने मामले में चोरी की संपत्ति खरीदी और एक से अधिक आरोपी पाए जाने पर धारा 317(2), 3(5) बीएनएस जोड़ी है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
आम जनता एवं मोबाइल उपभोक्ताओं से अपील है कि हमेशा अधिकृत दुकान से ही बिल के साथ मोबाइल फोन खरीदें। बिना बिल के मोबाइल खरीदने पर न केवल ठगी और धोखाधड़ी का खतरा रहता है, बल्कि चोरी की संपत्ति खरीदने का आरोप भी लग सकता है, जो दंडनीय अपराध है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चोरी के मोबाइल की खरीद–फरोख्त करने वाले के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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